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SMAM Kisan Yojana 2020: सरकार किसानों को दे रही 80% सब्सिडी, ऐसे ले सकते हैं फायदा

इस योजना के तहत सरकार किसानों को 80 फीसदी तक सब्सिडी देकर आर्थिक सहायता करती है. इस योजना का लाभ लेने के लिए आधिकारिक वेबसाइट agrimachinery.nic.in पर रजिस्ट्रेशन कराना होता है.

SMAM Kisan Yojana  2020 SMAM Kisan Yojana 2020
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 16 सितंबर 2020,
  • अपडेटेड 3:07 PM IST

देशभर के किसानों को खेती करने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो इसके लिए सरकार ने स्माम किसान योजना 2020 की शुरुआत की है. इस योजना के तहत सरकार किसानों को खेती के लिए औजार खरीदने में मदद करती है और उन्हें औजार या उपकरण की कीमत में 80 फीसदी तक सब्सिडी देकर आर्थिक सहायता करती है. इस योजना का लाभ आधिकारिक वेबसाइट https://agrimachinery.nic.in/ की मदद से ली जा सकती है.

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इस SMAM Kisan Yojana  2020 की मदद से किसान आसानी से उपकरणों को खरीद पाएंगे और उससे खेती करना आसान हो जाएगा. खेत में फसलों की पैदावार बढ़ेगी और किसानों की आय में भी वृद्धि होगी.

स्माम किसान योजना (SMAM Kisan Yojana 2020) के लाभ

  • इस योजना का लाभ देश के सभी किसान उठा सकते हैं.
  • इसके तहत खेती उपकरण खरीदने पर 50 से 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी मिलती है.
  • इसके लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसके बाद वो इस योजना के तहत सब्सिडी पा सकते हैं.
  • इससे किसानों को खेती के उपकरणों को खरीदने में आसानी होती है.
  • इन अत्याधुनिक उपकरणों की मदद से किसान अपनी फसल को सुरक्षित रख सकते हैं.
  • योजना का ज्यादातर लाभ आरक्षित (SC, ST, OBC) वर्ग को प्राप्त होगा.
  • किसानों को योजना का लाभ उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर मिलता है.

महत्वपूर्ण दस्तावेज

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  • आवेदक का आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • पहचान पत्र
  • भूमि विवरण जोड़ते समय रिकॉर्ड करने के लिए भूमि का अधिकार (आरओआर).
  • बैंक पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • आईडी प्रूफ की कॉपी (आधार कार्ड / चालक लाइसेंस / VoterID कार्ड / पैन कार्ड / पासपोर्ट)
  • आवेदक अनुसुचित जाति जनजाति से है तो जाति प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो

स्माम किसान योजना 2020 में कैसे करें आवेदन?

  • सबसे पहले आवेदक को ऑफिसियल वेबसाइट agrimachinery.nic.in पर जाना होगा
  • यहां Registration का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें 4 ऑप्शन होंगे. इसमें से आपको Farmer के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
  • इसके बाद आपके सामने स्क्रीन पर नया पेज खुल जाएगा. यहां आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा.
  • रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपने राज्य को चुनना होगा और आधार नंबर भरकर सब्मिट का बटन दबाना होगा.
  • इसके बाद आपके स्क्रीन पर फॉर्म खुल जाएगा. इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को भरकर रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
  • इस तरह आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा.

ऐसे देखें निर्माता/डीलर की लिस्ट

  • आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए Citizens Corners के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. 
  • इसके बाद आपको know manufacturer/dealar details के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
  • आपके स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा, इसमें आपको (किस टाइप के किसान हैं) जानकारी देनी होगी और अपने राज्य का चयन करना होगा.
  • सभी जानकारी भरने के बाद आपको manufacturer/dealar के बटन पर क्लिक करना होगा.
  • इसके बाद आपको manufacturer/dealar की पूरी डिटेल मिल जाएगी. जहां से आप खेती से जुड़े उपकरण सब्सिडी के साथ खरीद सकेंगे.

लाभार्थी चाहें तो आधिकारिक वेबसाइट पर ही सब्सिडी कैलकुलेटर भी देख सकते हैं.

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अगर किसी लाभार्थी को इस योजना के तहत कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो वो नीचे दिए गए राज्य के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं.

  • उत्तराखंड- 0135-2771881
  • उत्तर प्रदेश- 9235629348, 0522-2204223
  • राजस्थान- 9694000786, 9694000786
  • पंजाब- 9814066839, 01722970605
  • मध्य प्रदेश- 7552418987, 0755-2583313
  • झारखंड- 9503390555
  • हरियाणा- 9569012086

 

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