विभिन्न राज्यों के ice-cream parlour को october के पहले हफ्ते से ही GST authorities से समन आने लगे हैं. इन समन में अभी सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि वे अपनी बिक्री, ITR आदि का पूरा ब्योरा दें, लेकिन कारोबारियों को डर है कि इससे उन्हें पिछले कई साल के लिए बकाया Tax देना पड़ सकता है. Indian Ice-Cream Manufacturers' Association (IIMA) ने इस बारे में वित्त मंत्रालय से मदद की गुहार लगाई है. असल में 17 सितंबर को 45वीं GST Council की बैठक में यह निर्णय हुआ कि ice-cream parlour से होने वाली ice-cream की बिक्री पर 18 फीसदी का GST लगाया जाएगा.