EPFO New Policy: एक अप्रैल से PF को लेकर बड़ा बदलाव किया जा रहा है. इससे क्या होगा आपकी पॉकेट पर असर? सीबीडीटी ने इसके लिए रूल 9D को नोटिफाई किया है. इसके तहत, ईपीएफ से अतिरिक्त इनकम टैक्स की गणना के लिए दो अकाउंट बनेंगे. पहला- टैक्सेबल और दूसरा- नॉन- टैक्सेबल. यानी आप जितना निवेश करेंगे, उसपर मिलने वाला ब्याज टैक्स के दायरे में आएगा. इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि यहां पर दो अकाउंट का मतलब ये नहीं है कि दो यूएएन भी होंगे. पूरी जानकारी के लिए देखें ये वीडियो.