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कोरोना

कोरोना: 65 लाख पेंशनर्स को राहत, बीमाधारकों के लिए भी बदलेंगे नियम

aajtak.in
  • 24 मार्च 2020,
  • अपडेटेड 8:59 AM IST
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कोरोना वायरस की वजह से देश लॉकडाउन मोड में है.वहीं इस हालात से निपटने के लिए सरकार की ओर से भी कई ऐलान किए गए हैं. इस बीच, बीमा कंपनियों को रेग्युलेट करने वाली संस्था इरडा ने भी पॉ​लिसीहोल्डर्स को छूट देने की बात कही है.

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EPFO ने 65 लाख पेंशनर्स को राहत दी

वहीं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने 65 लाख पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है.EPFO ने ईपीएस (कर्मचारी पेंशन योजना) के तहत आने वाले 65 लाख पेंशनभोगियों को समय पर मासिक पेंशन का भुगतान करने का निर्देश दिया है.

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श्रम मंत्रालय के बयान के मुताबिक, ‘‘कोरोना वायरस महामारी के कारण देश के विभिन्न भागों में लॉकडाउन की घोषणा की गयी है. मौजूदा स्थिति में पेंशनभोगियों को किसी प्रकार की समस्या नहीं हो, इसके लिये केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (सीपीएफसी) ने ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालयों को पेंशनभोगियों के ब्योरे-पेंशन राशि 25 मार्च 2020 तक मिलान करने और सृजन करने को कहा है.’’

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सीपीएफसी ने यह भी कहा है कि पेंशन बैंकों को पहले ही भेजी जानी चाहिए ताकि पेंशनभागियों की मासिक पेंशन समय पर भुगतान हो सके.

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ईपीएफओ ईपीएस के अलावा कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी डिपॉजिट लिंक्ड बीमा योजना का संचालन करता है. इसके अंशधारकों की संख्या 6 करोड़ से अधिक है जिन्हें भविष्य निधि, समूह बीमा और पेंशन का लाभ मिलता है.

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इरडा ने सभी पॉलिसीधारकों से सहयोग करने की अपील की है और कहा है कि पॉलिसीधारकों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील रहें.

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इसके साथ ही इरडा ने अपील की है कि प्रीमियम के भुगतान के लिए ग्रेस पीरियड दिया जाए. ये ग्रेस पीरियड 30 दिन का होगाा. मतलब ये कि पॉलिसी होल्डर्स को प्रीमियम भुगतान को अतिरिक्त 30 दिन का समय मिलेगा.

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इसके साथ ही इरडा ने सभी बीमा कंपनियों से टेलीफोन और डिजिटल संपर्क सहित संभावित वैकल्पिक साधनों के माध्यम से व्यवसाय को चालू रखने के लिए कहा है.

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