कोरोना संकट काल में लोगों की नकदी संकट को दूर करने के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं. इसी के तहत सरकार ने एक और अहम फैसला लिया है.
इस फैसले का फायदा उन लोगों को होगा, जो कोरोना काल में रिटायर हो रहे हैं
या होने वाले हैं. आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं..
दरअसल, सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान रिटायर होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नियमित पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) जारी होने और अन्य औपचारिकताएं पूरी होने तक अस्थायी पेंशन राशि देने का ऐलान किया है.
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसकी जानकारी देते हुए कहा, मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग को नया रूप दिया गया है. इसे उस रूप से तैयार किया गया है जिससे वह संबंधित कर्मचारी को बिना किसी विलम्ब के रिटायरमेंट के दिन से ही नियमित पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) दे सके.
हालांकि कोविड-19 महामारी और ‘लॉकडाउन’ के कारण दफ्तर के काम में बाधा से इस दौरान रिटायर होने वाले कुछ कर्मचारियों को पीपीओ नहीं जारी किया जा सका.
केंद्रीय मंत्री के मुताबिक मौजूदा सरकार पेंशनभोगी और वरिष्ठ नागरिकों को लेकर संवेदनशील है, इसीलिए सीसीएस (पेंशन नियम) 1972 के तहत नियमित पेंशन भुगतान में विलम्ब से बचने के लिए, नियम में छूट दी जा सकती है.
इसका फायदा ये होगा कि अस्थायी पेंशन और अस्थायी ग्रेच्युटी का भुगतान बिना किसी बाधा के नियमित पीपीओ जारी होने तक हो सकेगा.
कार्मिक मंत्रालय ने जितेंद्र सिंह के हवाले से एक बयान में कहा, ‘‘कोविड-19 महामारी के दौरान रिटायर होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नियमित पेंशन भुगतान आदेश जारी होने और अन्य औपचारिकताएं पूरी होने तक अस्थायी पेंशन राशि मिलेगी.’’
लॉकडाउन और कोरोना की वजह से लोगों के लिए एक शहर से दूसरे शहर में आना जाना प्रभावित हुआ है. यही वजह है कि सरकार ने अस्थायी पेंशन देने की पहल की है.