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कोरोना

अस्थायी अस्पताल में एडमिट है कोरोना मरीज? इलाज का खर्च देगी बीमा कंपनी

aajtak.in
  • 17 जुलाई 2020,
  • अपडेटेड 4:25 PM IST
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देश में कोरोना मरीजों की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है. इस हालात से निपटने के लिए केंद्र या राज्य सरकारों ने स्टेडियम समेत अन्य खाली जगहों पर अस्थायी कोविड—19 अस्पताल बनाए हैं.

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इन अस्पतालों में जिन कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा है, उसके खर्च का भुगतान बीमा कंपनियों को करना होगा. हालांकि, इसके लिए ये जरूरी है कि कोरोना संक्रमित शख्स ने बीमा पॉलिसी ले रखी हो. बीमा कंपनियों को रेग्युलेट करने वाली संस्था इरडा ने इस संबंध में एक सर्कुलर भी जारी कर दिया है.

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इरडा ने एक सर्कुलर में कहा, ‘‘ केंद्र/राज्य सरकारों की मंजूरी वाले अस्थायी अस्पतालों को अस्पताल माना जाएगा. बीमा कंपनियों को इन अस्पतालों में इलाज कराने वाले कोरोना मरीज के क्लेम का भुगतान करना होगा.’’

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इरडा ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि भले ही पॉलिसी अनुबंध के नियम एवं शर्तों में अस्पताल की परिभाषा कुछ भी हो, लेकिन जब कोविड-19 संक्रमित को अस्थायी अस्पताल में भर्ती किया जाता है तो इलाज पर होने वाले खर्च का निपटान बीमा कंपनियां ही करेंगी.

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इरडा ने यह भी कहा कि जहां किसी नेटवर्क प्रोवाइडर ने ऐसे अस्थायी अस्पताल बनाये हैं, तो ऐसे अस्पतालों में नकद रहित इलाज (कैशलेस) सुविधा उपलब्ध करानी होगी.

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इसके साथ ही इरडा ने साधारण और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों से क्लेम निपटान में तेजी लाने को भी कहा है.

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बीमा कंपनियों को रेग्युलेट करने वाली इरडा की ओर से ये आदेश ऐसे समय में आया है जब देश में 10 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित हो गए हैं तो वहीं 25 हजार से अधिक लोगों की जान जा चुकी है.

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