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बंगाल सरकार ने फ्लाइट पैसेंजर्स के लिए जारी की नई गाइडलाइन, RTPCR रिपोर्ट जरूरी

बंगाल सरकार ने सभी फ्लाइट पैसेंजर्स के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. इसके तहत यात्रियों को फुल वैक्सीनेशन प्रूफ या 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी. तभी उन्हें राज्य में एंट्री दी जाएगी.

फ्लाइट पैसंजर्स के लिए नए नियम (सांकेतिक फोटो) फ्लाइट पैसंजर्स के लिए नए नियम (सांकेतिक फोटो)
इंद्रजीत कुंडू
  • कोलकाता,
  • 19 जुलाई 2021,
  • अपडेटेड 9:46 PM IST
  • बंगाल सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन
  • फ्लाइट पैसेंजर्स को मानना होगा नया रूल

बंगाल सरकार ने सभी फ्लाइट पैसेंजर्स के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. इसके तहत यात्रियों को फुल वैक्सीनेशन प्रूफ या 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी. तभी उन्हें राज्य में एंट्री दी जाएगी. पश्चिम बंगाल में कोरोना कर्फ्यू को 30 जुलाई तक बढ़ाया गया है. अब तमाम पाबंदियां 30 जुलाई तक रहेंगी. लेकिन इस बार राज्य सरकार द्वारा पाबंदियों के साथ कुछ रियायतें भी दी गई हैं. इस बार मेट्रो को हरी झंडी दिखा दी गई है. हफ्ते में पांच दिन 50 फीसदी क्षमता के साथ मेट्रो चल पाएंगी. वहीं जिम भी अब सुबह 6 से 10 बजे तक खुले रहेंगे.  

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30 जुलाई तक बंगाल में बढ़ा कोरोना कर्फ्यू 

इससे पहले भी राज्य सरकार ने 15 जुलाई तक पाबंदियों को बढ़ाया था, उस समय भी उम्मीद कम ही थी कि इन पाबंदियों को पूरी तरह समाप्त किया जाएगा. अब इस दिशा में सरकार ने अपनी नीति स्पष्ट कर दी है. लोगों को कुछ रियायतें जरूर दी जाएंगी, लेकिन पूरी तरह से छूट नहीं मिलने जा रही है.

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इसी वजह से मेट्रो को भी सिर्फ पांच दिन ही संचालित किया जाएगा. वहीं जिम को दो शिफ्ट में खोला जाएगा. पहले सुबह 6 से 10 बजे तक जिम खुल सकेंगे. वहीं शाम को 4 से 8 भी जिम खोलने की अनुमति रहेगी. 

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शादियों को लेकर भी फैसला हुआ है कि अब 50 मेहमानों को समारोह में बुलाया जा सकेगा, वहीं किसी के अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे. सिनेमा हॉल और स्कूल को अभी भी बंद रखने का फैसला लिया गया है. वहीं स्विमिंग पूल और स्पा भी बंद रहेंगे. ये जानकारी जरूर मिली है कि प्रोफेशनल खिलाड़ियों के लिए सुबह 6 से 10 बजे तक स्विमिंग पूल को खोला जा सकता है.

 

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