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Delhi Lockdown: NCR के लोगों पर क्या होगा असर? पढ़ें 11 बड़े सवालों के जवाब

दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को बढ़ते देख मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 6 दिन के लॉकडाउन की घोषणा कर दी है. ये लॉकडाउन सोमवार रात 10 बजे से लेकर 26 अप्रैल की सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा.

वीकेंड कर्फ्यू की तरह ही रहेंगी पाबंदियां. (फाइल फोटो-PTI) वीकेंड कर्फ्यू की तरह ही रहेंगी पाबंदियां. (फाइल फोटो-PTI)
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 19 अप्रैल 2021,
  • अपडेटेड 6:04 PM IST
  • दिल्ली में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन
  • बेवजह निकलने पर पाबंदी रहेगी
  • जरूरी सेवाएं चालू रहेंगी

राजधानी दिल्ली में कोरोना से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं. सरकार के लिए अब इसे संभालना मुश्किल होता जा रहा है. मरीज बढ़ते जा रहे हैं. अस्पतालों में बेड नहीं बचे हैं. रफ्तार में थोड़ी कमी लाने के मकसद से दिल्ली में 6 दिन के लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को बताया कि दिल्ली में आज रात 10 बजे से लेकर 26 अप्रैल की सुबह 5 बजे तक टोटल लॉकडाउन रहेगा. यानी, आज रात 10 बजे से अगले 151 घंटों तक दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले लोग घरों में ही रहेंगे. इस 6 दिन के लॉकडाउन में आपका क्या होगा? आपसे जुड़े हर सवाल के जवाब जानते हैं...

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1. क्या मैं घर से बाहर निकल पाउंगा?
अगर आप किसी जरूरी सेवा से जुड़े हुए हैं, तो आप घर से बिल्कुल निकल सकते हैं. इसके लिए ई-पास बनवाना होगा. जरूरी सेवा यानी मेडिकल सर्विस, फल-सब्जी, डेयरी, राशन की दुकान लगाने वाले लोग घर से निकल सकते हैं. लेकिन अगर आप किसी जरूरी सेवा से नहीं जुड़े हैं, तो आपको घर पर ही रहना होगा.

2. मेरी प्राइवेट नौकरी है, क्या ऑफिस जा सकता हूं?
नहीं, प्राइवेट नौकरी वालों को वर्क फ्रॉम होम करने की हिदायत ही दी गई है. लॉकडाउन के दौरान सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और जरूरी सेवा से जुड़े लोग ही निकल सकते हैं. हालांकि, घर से बाहर निकलते समय आईडी कार्ड साथ रखना जरूरी होगा. प्राइवेट अस्पतालों के कर्मचारी, पैरा मेडिकल स्टाफ, प्राइवेट डॉक्टर, नर्सेस को भी बाहर जाने की इजाजत होगी. 

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3. मैं प्राइवेट नौकरी करता हूं, बाहर निकला तो क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलेगा?
हां, बिल्कुल. लॉकडाउन के दौरान सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चालू रहेंगे. मेट्रो और पब्लिक बस 50% कैपेसिटी के साथ चालू रहेंगे. ऑटो, रिक्शा, कैब, टैक्सी जैसी सर्विस भी चालू रहेंगी.

4. क्या मैं टेस्ट या वैक्सीनेशन करवाने निकल सकता हूं?
हां. अगर आप कोरोना की जांच करवाने या वैक्सीन लगवाने के लिए निकलना चाहें, तो बिल्कुल निकल सकते हैं. हां, निकलते समय बस अपना आईडी कार्ड रखना ना भूलें. इसके अलावा अगर कोई हेल्थ एमरजेंसी है, तो भी आप घर से निकल सकते हैं. इसके लिए डॉक्टर का पर्चा साथ रखना जरूरी होगा. प्रेग्नेंट महिलाएं भी मेडिकल सर्विसेस के लिए आ-जा सकती हैं.

5. मुझे दिल्ली से बाहर जाना है, तो क्या जा सकता हूं?
हां. अगर आप दिल्ली से बाहर जाना चाहते हैं, तो जा सकते हैं. लॉकडाउन में एयर ट्रांसपोर्ट, रेल और आईएसबीटी की बस सर्विसेस चालू रहेंगी. 

6. मैं मीडिया में हूं, तो क्या मुझे छूट है?
हां. प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडियाकर्मियों को भी लॉकडाउन के दौरान छूट मिली है. बस उनके पास उनका आईडी कार्ड होना चाहिए. इसके अलावा दूसरे देशों के डिप्लोमैट्स को भी लॉकडाउन में छूट मिली है.

7. मेरा एग्जाम है, तो क्या जा सकता हूं?
हां. अगर आपका एग्जाम है, तो आप घर से निकल सकते हैं. शर्त यही है कि आपके पास आपका वैलिड आईडी कार्ड होना चाहिए. 

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8. मैं तो एनसीआर में रहता हूं, तो क्या घर से निकल सकता हूं?
लॉकडाउन में बिना वजह घरों से निकलने पर पाबंदी है, लेकिन आप जरूरी काम से घर से निकल रहे हैं या जरूरी सेवा से जुड़े काम करते हैं या फिर सरकारी कर्मचारी या अधिकारी हैं, तो आप घर से निकल सकते हैं. आपके पास बस आपका आईडी कार्ड होना जरूरी है. इसी तरह अगर आप जरूरी सामान पहुंचाने का काम करते हैं, तो भी आप पर कोई रोक नहीं है. 

9. मेरे घर में शादी है. मैं कितने लोगों को बुला सकता हूं?
लॉकडाउन लगा है, शादी पर रोक नहीं है. शादी करने पर रोक नहीं लगी है. बस शादी में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते. अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति की शादी में शामिल होने के लिए निकल रहे हैं, तो आपके पास शादी का कार्ड होना जरूरी है. इसी तरह अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर रोक है. 

10. क्या बाहर से खाना मंगा सकता हूं? 
बिल्कुल. स्विगी, जोमैटो जैसी ई-कॉमर्स साइट से आप खाना मंगा सकते हैं. इसके अलावा लॉकडाउन के दौरान होटल और रेस्टोरेंट भी खुलेंगे. वहां से भी आप खाना ऑर्डर कर घर बुला सकते हैं. 

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11. त्योहार भी हैं, तो क्या धार्मिक स्थल जा सकता हूं?
नहीं. बेवजह घर से निकलने पर पूरी तरह से रोक है. आपको घर पर ही पूजा-इबादत करनी होगी. हालांकि, इस दौरान सभी धार्मिक स्थल जरूर खुलेंगे, लेकिन वहां लोगों के आने पर पाबंदी है.

 

 

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