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Weekend curfew Guidelines in Delhi: वीकेंड कर्फ्यू में किसे होगी आने-जाने की छूट, जानिए कैसे कर सकेंगे यात्रा

मनीष सिसोदिया ने कहा था कि यात्रा के दौरान यात्रियों को मास्क पहनना जरूरी होगा. किसी भी कीमत पर बिना मास्क वाले यात्रियों को आने-जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव में मास्क सबसे बड़ा हथियार है. मास्क को लेकर बिलकुल भी लापरवाही नहीं बरती जा सकती है.

aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 05 जनवरी 2022,
  • अपडेटेड 10:27 AM IST
  • गर्भवती महिलाओं और मरीजों की डॉक्टर की पर्ची दिखानी होगी
  • छात्रों को एडमिट कार्ड दिखाने पर यात्रा की अनुमति होगी

दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के पांच हजार (Delhi corona case today) से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं. दिल्ली में संक्रमण दर बढ़कर 6.46% हो गई है.

कोरोना की रफ्तार को देखते हुए दिल्ली सरकार ने मंगलवार को वीकेंड कर्फ्यू (Delhi weekend curfew) का फैसला लिया. इसके मुताबिक, शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा. न्यूज एजेंसी के मुताबिक, इस दौरान किसे यात्रा करने की छूट मिलेगी, आपको बताते हैं.

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वीकेंड कर्फ्यू (weekend curfew guidelines) के दौरान ये मिलेगी छूट...

-आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों को नाइट और वीकेंड कर्फ्यू के दौरान वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर आने-जाने की अनुमति होगी.

-भारत सरकार, उसके अधीनस्थ कार्यालयों और सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारी और कर्मचारी को यात्रा के लिए वैध पहचान पत्र रखना होगा. 

-जज और कोर्ट से जुड़े सभी अधिकारी, कोर्ट से जुड़े स्टाफ के साथ-साथ वकील को कार्ड दिखाना होगा या फिर कोर्ट मैनेजमेंट की ओर से जारी पास दिखाने पर यात्रा की अनुमति होगी. किसी मामले की सुनवाई से जुड़े लोगों को भी जारी प्रवेश पत्र या वैध डॉक्यूमेंट दिखाना होगा. 

-विभिन्न देशों के राजनयिकों के कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ-साथ संवैधानिक पद वाले लोगों को भी यात्रा की अनुमति होगी. 

-सभी निजी चिकित्सा कर्मी जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिक्स और अन्य सेवाएं जैसे अस्पताल, डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लीनिक, फार्मेसियों, फार्मास्युटिकल कंपनियां, मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ता और अन्य चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों को आईडी कार्ड दिखाने पर यात्रा की अनुमति होगी. 

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-गर्भवती महिला और मरीजों को डॉक्टर की पर्ची दिखाने पर यात्रा की अनुमति दी जाएगी. 

-कोरोना की जांच या फिर वैक्सीनेशन के लिए आने-जाने वाले लोगों को यात्रा की अनुमति होगी. 

-हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, अंतरराज्यीय बस टर्मिनस से आने या जाने वाले व्यक्तियों को टिकट दिखाने पर यात्रा की अनुमति होगी. 

-प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कर्मचारियों को भी पहचान पत्र रखना होगा. 

-एडमिट कार्ड दिखाने पर छात्रों को एग्जाम में बैठने की अनुमति दी जाएगी. एग्जाम ड्यूटी में शामिल स्टाफ को पहचान पत्र रखना होगा. 

-शादी के कार्ड की सॉफ्ट या हार्ड कॉपी दिखाने पर 20 व्यक्तियों के शादी समारोह में आने-जाने दिया जाएगा. 

 

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