Advertisement

कोरोना के चलते अनाथ हुए बच्चों को लेकर HC ने जारी किया नोटिस, केंद्र व दिल्ली सरकार से मांगा जवाब

एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के महिला और बाल कल्याण मंत्रालय दिल्ली पुलिस और साथ ही दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है.

दिल्ली हाईकोर्ट (सांकेतिक तस्वीर) दिल्ली हाईकोर्ट (सांकेतिक तस्वीर)
पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली ,
  • 11 मई 2021,
  • अपडेटेड 1:48 AM IST
  • कोरोना के चलते कई बच्चे हुए अनाथ
  • दिल्ली HC ने जारी किया नोटिस
  • केंद्र व दिल्ली सरकार से मांगा जवाब

कोरोना महामारी में ऐसे बहुत सारे लोगो के परिवार सामने आ रहे हैं, जिसमें माता और पिता दोनों की ही मौत हो गई है. ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें कहा गया है कि करोना महामारी के दौरान इस तरह अनाथ हुए बच्चों की सुरक्षा और उनकी देखभाल के मामले में हाई कोर्ट की तरफ से निर्देश जारी किए जाएं. 

Advertisement

इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के महिला और बाल कल्याण मंत्रालय दिल्ली पुलिस और साथ ही दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है.

याचिका में इस बात की आशंका जताई गई है कि अनाथ बच्चों की मानव तस्करी की जा सकती है और इसको रोकने के लिए सरकार और पुलिस को ठोस कदम उठाने की जरूरत है. याचिकाकर्ता ने दिल्ली सरकार दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार को एनजीओ के माध्यम से ऐसे बच्चों की पहचान करने और उनके करीबी रिश्तेदारों को उन्हें सौंपने या फिर उन्हें अनाथालय में रखने का प्रबंध किए जाने की जरूरत है. 

क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान अपने माता और पिता दोनों को खो चुके अनाथ बच्चों की इस वक्त देखभाल के लिए अगर कोई नहीं है तो ऐसे में इन बच्चों की तस्करी कोई भी कर सकता है. ऐसे में बच्चों के हितों की रक्षा के लिए पुलिस और सरकार द्वारा व्यवस्था करना बेहद जरूरी है.

Advertisement

याचिकाकर्ता जितेंद्र गुप्ता की तरफ से यह भी मांग की गई है कि अनाथ हुए इस तरह के बच्चों की आर्थिक मदद के लिए या तो मुआवजा या फिर वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाए. यह सहायता बच्चों के निकट परिजनों को दी जा सकती है. राजधानी दिल्ली में पिछले 1 महीने के दौरान कोरोना की दूसरी लहर में हजारों लोग अपनी जान गवा चुके हैं. 

इन्हीं लोगों में अपने माता और पिता दोनों को खो चुके बच्चे भी शामिल हैं.  ऐसे में जब 4 जून को इस मामले में कोर्ट दोबारा सुनवाई करेगा तो केंद्र और राज्य सरकार के साथ-साथ दिल्ली पुलिस को भी यह साफ करना होगा कि इन अनाथ बच्चों की मदद कैसे की जा सकती हैं. 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement