
महाराष्ट्र में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन की तरह ही सख्ती लागू कर दी गई हैं. सरकार ने इसे ब्रेक द चेन अभियान नाम दिया है. इतना ही नहीं लोगों में डर न फैले, इसलिए इसे लॉकडाउन की बजाय कोरोना कर्फ्यू कहा है. महाराष्ट्र में ये पाबंदियां 14 अप्रैल की रात 8 बजे से लागू हो गई हैं, जो 1 मई की सुबह 7 बजे तक लागू रहेंगी. इस दौरान पूरे राज्य में धारा-144 लगा दी गई है. घरों से बेवजह बाहर निकलने पर रोक रहेगी. लोगों की भीड़ इकट्ठी करने पर भी रोक रहेगी. इस पूरे कोरोना कर्फ्यू के दौरान क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा? किसे छूट रहेगी और किस पर पाबंदी रहेगी? आइए जानते हैं...
सबसे पहले महाराष्ट्र में हुआ क्या है?
महाराष्ट्र में कोरोना से हालात बेकाबू हो चुके हैं. इसे काबू में लाने के लिए सरकार ने 15 दिन का कोरोना कर्फ्यू लगाया है. ये कर्फ्यू 14 अप्रैल की रात 8 बजे से शुरू हो गया है, जो 1 मई की सुबह 7 बजे तक रहेगा. इस दौरान पूरे राज्य में धारा-144 लागू रहेगी. एक जगह पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकेंगे. सभी तरह के सार्वजनिक स्थान, गतिविधियां बंद रहेंगी. सिर्फ जरूरी सेवाएं ही चालू रहेंगी. जिन लोगों को इस कर्फ्यू में छूट दी गई है, वो भी सुबह 7 बजे से रात के 8 बजे के बीच ही निकल सकते हैं.
जरूरी सेवाएं क्या होंगी?
जरूरी सेवाओं में अस्पताल,क्लीनिक, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, मेडिकल इंश्योरेंस ऑफिस, मेडिकल स्टोर, फार्मा कंपनी अन्य मेडिकल हेल्थ सर्विसेज हैं, ये सभी जारी रहेंगी. इनके अलावा वेटनरी सर्विस, एनिमल केयर शेल्टर और पेट फूड शॉप खुली रहेंगी. ग्रॉसरी, सब्जी की दुकान, फल की दुकान, डेयरी, बेकरी और खाने संबंधी अन्य दुकानें भी खुली रहेंगी. कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउसिंग सर्विसेज भी जारी रहेंगी. मीडिया संबंधी सभी सेवाएं और पेट्रोल पंप, कार्गो सर्विस और आईटी संबंधी सेवा भी जारी रहेगी.
क्या-क्या खुला रहेगा?
बिजली दफ्तर, गैस सप्लाई सर्विसेस, एटीएम, पोस्टल सर्विसेस चालू रहेंगी. पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चालू रहेगा. हालांकि, ऑटो रिक्शा में ड्राइवर के अलावा दो लोग ही बैठ सकेंगे. टैक्सी में भी ड्राइवर के अलावा कैपेसिटी का 50% ही लोग बैठ सकते हैं. एयरप्लेन, ट्रेन और पब्लिक बस की सेवा भी जारी रहेगी. घरेलू कामगार जैसे मेड, ड्राइवर, कुक, हेल्पर को भी सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक आने-जाने की इजाजत होगी.
इनके अलावा सभी तरह के सरकारी दफ्तर, सरकारी और निजी बैंक, बीमा कंपनियां, डेटा सेंटर, आईटी कंपनियां खुली रहेंगी. होटल, रेस्टोरेंट भी खुले रहेंगे, लेकिन ये सिर्फ खाने की होम डिलीवरी ही कर सकेंगे. होटल या रेस्टोरेंट भी बैठकर खाने की इजाजत नहीं रहेगी. इसी तरह रास्ते के ढाबे और सड़कों पर लगने वाले फूड स्टॉल भी खुले रहेंगे, लेकिन यहां भी बैठकर नहीं खाया जा सकता. यहां भी होम डिलीवरी या पार्सल की सुविधा रहेगी. स्विगी और जोमैटो जैसे प्लेटफॉर्म होम डिलीवरी कर सकेंगे.
जरूरी सेवाओं में इस्तेमाल होने वाले सामान बनाने वाली कंपनियों को भी छूट दी गई है. यहां पूरी क्षमता के साथ काम हो सकेगा. लेकिन मैनुफैक्चरिंग कंपनी को कामगारों और कर्मचारियों के लिए आइसोलेशन की व्यवस्था करनी होगी. इसी तरह फैक्ट्रियों में भी काम चालू रहेगा और यहां भी कामगारों को ठहराने के लिए आइसोलेशन की व्यवस्था करनी होगी. अगर कोई भी कामगार कोरोना पॉजिटिव आता है, तो फैक्ट्री को बंद कर दिया जाएगा. कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी जारी रहेगी.
क्या-क्या बंद रहेगा?
कोरोना कर्फ्यू के दौरान सिनेमा हॉल, थिएटर, पार्क, क्लब, स्विमिंग पूल, जिम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे. फिल्म या सीरियल की शूटिंग नहीं होगी. ऐसी दुकानें, मॉल और शॉपिंग मॉल भी बंद रहेंगे, जो जरूरी सेवाओं में नहीं आते. स्पा, सैलून भी बंद ही रहेंगे. सार्वजनिक स्थान जैसे बीच या गार्डन भी नहीं खुलेंगे.
स्कूल और कॉलेज भी बंद रहेंगे. हालांकि अगर कोई परीक्षा है, तो वो होगी. इसके अलावा अगर किसी भी तरह की परीक्षा हो रही है, तो उसके लिए स्टूडेंट जा सकते हैं. इसके लिए उन्हें अपना हॉल टिकट साथ रखना होगा. सभी तरह की निजी कोचिंग संस्थान भी बंद रहेंगे.
नवरात्रि, रमजान, घर पर ही मनेंगे त्योहार
1 मई की सुबह 7 बजे तक सभी धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे. इसका मतलब हुआ कि पूजा, अर्चना या इबादत घर पर ही होगी. हालांकि, धार्मिक स्थलों में काम करने वाले कर्मचारी अपना काम जारी रख सकते हैं, लेकिन उनके अलावा और कोई अंदर नहीं आ सकता.
इसके अलावा किसी भी तरह के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जमावड़ा नहीं हो सकेगा. हालांकि, इसमें ये भी है कि अगर किसी तरह का राजनीतिक प्रचार करना है, तो उसमें 200 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं किया जा सकता.
शादी और अंतिम संस्कार के लिए क्या हैं नियम
शादी-विवाह पर रोक नहीं है. लेकिन शादी में 25 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते. ये लोग भी वो होंगे, जिन्हें या तो कोरोना की वैक्सीन लगी होगी या जिनकी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव होगी. इसी तरह अंतिम संस्कार में भी 20 से ज्यादा लोग नहीं आ सकते.