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Rajasthan: बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर राजस्थान में 30 जनवरी तक स्कूल बंद, वीकेंड कर्फ्यू लागू

राजस्थान (Rajasthan) में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए गहलोत सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं. इनके तहत 30 जनवरी तक राज्य में स्कूल बंद रहेंगे, वहीं वीकेंड कर्फ्यू भी लागू कर दिया गया है. 

जयपुर में 15 से 18 आयु वर्ग के किशोरों के लिए टीकाकरण शुरू हुआ, इस दौरान निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत. (Photo: PTI) जयपुर में 15 से 18 आयु वर्ग के किशोरों के लिए टीकाकरण शुरू हुआ, इस दौरान निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत. (Photo: PTI)
शरत कुमार/देव अंकुर
  • जयपुर,
  • 09 जनवरी 2022,
  • अपडेटेड 10:48 PM IST
  • नगरीय क्षेत्रों में विवाह व अन्य समारोह में 50 व्यक्ति शामिल होंगे
  • लोहड़ी व मकर संक्रांति घर पर ही मनाने की अपील

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बढ़ते कोविड मामलों के मद्देनजर राज्य में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है. राज्य में शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा. सरकार ने कोरोना मामलों को देखते हुए नई गाइडलाइंस जारी की है. इसके तहत प्रदेश भर में 30 जनवरी तक सभी स्कूल बंद रहेंगे. 

गाइडलाइन के अनुसार, राज्य के कॉलेज, विश्वविद्यालय 50 फीसदी क्षमता के साथ खुल सकेंगे. कोचिंग में 12वीं तक शिक्षण कार्य गाइडलाइन के मुताबिक हो सकेगा. इसके अलावा वैक्सीन ज़रूरी होगी. विवाह समारोह में केवल 100 लोगों की ही अनुमति होगी. अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे. रेस्टोरेंट दस बजे रात तक ही खुल सकेंगे.

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इसके अलावा बाज़ार, मॉल रात आठ बजे तक खोले जाने की अनुमति होगी. वहीं सिनेमा हाल, जिम, ऑडिटोरियम पचास फीसदी क्षमता के साथ खोले जाएंगे. वहीं धार्मिक स्थल शाम पांच बजे तक खुलेंगे, मगर कोरोना गाइड लाइन के साथ दर्शन होंगे. इसके अलावा रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ़्यू रहेगा. वहीं ग्रामीण इलाक़ों में संक्रमण दर बढ़ने पर कर्फ्यू लगेगा.

कोविड प्रोटोकॉल के तहत खुल सकेंगे कॉलेज

राज्य सरकार ने कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों के लिए ऑफलाइन स्कूल गतिविधियों को भी बंद करने का आदेश दिया है. कॉलेज/विश्वविद्यालयों में ऑफलाइन शिक्षण 2 गज की दूरी के प्रोटोकॉल के साथ हो सकेगा. सरकार के आदेश के अनुसार, दुकानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को रात 8 बजे तक बंद करने के लिए कहा गया है. सरकार द्वारा भोजन की 24 घंटे होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है. सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, विवाह समारोह में अधिकतम सौ लोग शामिल हो सकते हैं. वहीं दाह संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 20 तक सीमित कर दी गई है.

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शैक्षणिक गतिविधियों को लेकर ये रहेंगे नियम

कोरोना मामलों के मद्देनजर 15 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों को घर पर रहकर ही पढ़ाई करने की सलाह दी गई है. राज्य के सभी स्कूल 30 जनवरी तक बंद रहेंगे. ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी. कक्षा 10 से 12 के विद्यार्थियों को कोविड वैक्सीन लगवाने व माता-पिता, अभिभावक की लिखित सहमति के बाद विद्यालय, कोचिंग जाने की अनुमति होगी.

30 जनवरी तक शादी में 50 लोगों की अनुमति

विवाह-समारोह में अधिकतम 100 व्यक्तियों की अनुमति होगी, लेकिन नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिका क्षेत्रों में 30 जनवरी तक केवल 50 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे. विवाह समारोह में बैंड-बाजा वालों को इस संख्या से अलग रखा जाएगा. विवाह आयोजक को विवाह की सूचना DoIT द्वारा बनाये गये ऑनलाइन वेब पोर्टल http://covidinfo.rajasthan.gov.in→ e-intimation:MARRIAGE या 181 पर देनी होगी. यदि कोई मैरिज गार्डन कोविड-19 प्रोटोकॉल के प्रावधानों का उल्लंघन करता मिलेगा तो उसे 7 दिन के लिए सील कर दिया जाएगा.

सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद संबंधी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक व धार्मिक समारोह, सभा, रैली, धरना प्रदर्शन आदि में अधिकतम 100 लोग होंगे, लेकिन नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पालिका क्षेत्रों में 30 जनवरी, 2022 तक 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे. इसकी भी सूचना ऑनलाइन देनी होगी.

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व्यावसायिक गतिविधियों के लिए ये रहेंगे नियम 

रेस्टोरेन्ट्स, क्लबों द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा प्रतिदिन 24 घंटे रहेगी. Take away व बैठाकर खिलाने की सुविधा, बैठक व्यवस्था का 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात्रि 10 बजे तक अनुमति होगी. सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, पार्क, ऑडिटोरियम, बैंक्वेट हॉल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात्रि 8 बजे तक वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके व्यक्तियों के लिए अनुमत होंगे. दुकानें, शॉपिंग मॉल व अन्य व्यवसायिक-व्यापारिक प्रतिष्ठानों को प्रतिदिन रात्रि 8 बजे तक खोलने की अनुमति होगी. 

आर्थिक व पर्यटन गतिविधियों के लिए नियम

राजस्थान पर्यटन का मुख्य केन्द्र है. इसके लिए पर्यटन, फिल्म शूटिंग से संबंधित गतिविधियों को आइसोलेशन जोन के आधार पर अनुमत किया जा सकेगा. समारोह में सम्मिलित होने वाले मेहमान को RT-PCR निगेटिव जांच रिपोर्ट या कोविड वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र देना होगा. प्रदेश में रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा.

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