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कोयला घोटाला: अदालत में सीबीआई के आरोपों से किया इनकार

कमल स्पांजी स्टील एंड पावर कंपनी को कोयला ब्लाक आवंटन में घोटाले से जुड़े मामले में आरोपी पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता और पांच अन्य ने विशेष अदालत में अपने खिलाफ सीबीआई द्वारा लगाये गए आरोपों से शुक्रवार को इनकार किया. ये सभी कंपनी को मध्य प्रदेश में कोयला ब्लाक के आवंटन में अनियमिता मामले में आरोपी हैं.

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मुकेश कुमार/BHASHA
  • नई दिल्ली,
  • 15 जुलाई 2016,
  • अपडेटेड 7:45 PM IST

कमल स्पांजी स्टील एंड पावर कंपनी को कोयला ब्लाक आवंटन में घोटाले से जुड़े मामले में आरोपी पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता और पांच अन्य ने विशेष अदालत में अपने खिलाफ सीबीआई द्वारा लगाये गए आरोपों से शुक्रवार को इनकार किया. ये सभी कंपनी को मध्य प्रदेश में कोयला ब्लाक के आवंटन में अनियमिता मामले में आरोपी हैं.

आरोपियों ने सीबीआई के विशेष न्यायाधीश भरत पराशर के समक्ष बयान रिकार्ड कराए. उसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिये 21 जुलाई की तारीख तय की है. इससे पहले अदालत ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करते समय सीबीआई की इस बात को संज्ञान में लिया कि गुप्ता ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अंधेरे में रखा.

प्रथम दृष्ट्या उन्होंने कोयला ब्लाक आबंटन में कानून का उल्लंघन किया और जो विश्वास उन पर किया गया, उसे तोड़ा. सीबीआई ने आरोप लगाया कि गुप्ता ने प्रधानमंत्री कार्यालय से पूरी और समुचित सूचना को छिपाया. उनके अलावा अदालत ने दो वरिष्ठ नौकरशाह के एस क्रोफा और केसी सामरिया के खिलाफ आरोप तय किए है.

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