
जयपुर-मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन में 31 जुलाई की सुबह जो कुछ हुआ उसने लोगों को थर्रा कर रख दिया. अब इस मामले की जांच में नये तथ्य सामने आ रहे हैं. जांच में पता चला है कि चार लोगों की हत्या करने के आरोपी आरपीएफ कॉन्स्टेबल चेतन सिंह चौधरी ने 31 जुलाई को उसी ट्रेन में बुर्का पहनी एक महिला को गन प्वाइंट पर 'जय माता दी' कहने को मजबूर किया था. अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार इस केस की जांच कर रही है गवर्मेंट रेलवे पुलिस (जीआरपी) बोरीवली ने सूत्रों के हवाले से इस अखबार को बताया कि इस पीड़ित महिला का बयान दर्ज किया गया है.
रिपोर्ट के अनुसार जीआरपी के अफसरों ने इस महिला की पहचान की और इसका बयान दर्ज किया है. इस महिला को इस केस में एक अहम गवाह बनाया गया है. सूत्रों के अनुसार पूरी घटना ट्रेन में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हुआ है.
चेतन सिंह चौधरी ने इस घटना में अपने सीनियर अस्सिटेंट सब इंस्पेक्टर टीकाराम मीणा और तीन ट्रेन यात्रियों की हत्या कर दी थी. इन यात्रियों के नाम अब्दुल कादर, सैयद सैफुद्दीन और असगर अब्बास शेख थे.
आरोपी चेतन सिंह चौधरी जब घटना के दौरान ट्रेन में इधर-उधर जा रहा था तभी उसने कोच नंबर B-3 में महिला को अपना निशाना बनाया. अपने बयान में महिला ने जांचकर्ताओं को कहा है कि चेतन सिंह ने गन प्वाइंट के दम महिला को 'जय माता दी' कहने को मजबूर किया. जब महिला ने ऐसा किया तो चेतन सिंह ने कथित रूप से महिला को जोर से ऐसा करने को कहा.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार तभी महिला ने चेतन सिंह के गन को धक्का दिया और उससे पूछा 'तुम हो कौन'. इसके बाद आरोपी चेतन ने उसे धमकी दी और कहा कि अगर वो उसके हथियार को छुएगी तो वह उसे भी मार देगा.
बता दें कि चेतन सिंह ने अपने सीनियर टीकाराम मीणा को बी-5 में, अब्दुल कादर को भी बी-5 में, सैफुद्दीन को बी-2 में मारा था. इसके बाद आखिरी बार शेख को एस-6 में उसने गोली मारी थी. आरोपी चेतन सिंह चौधरी अभी न्यायिक हिरासत में है.
ट्रेन से कथित तौर पर वायरल हुए एक वीडियो में दिख रहा है कि चेतन एक बॉडी के बगल में खड़ा है. इस वीडियो में उसे कहते हुए सुना जा सकता है कि ‘पाकिस्तान से ऑपरेट हुए हैं ये, और मीडिया यही कवरेज दिखा रही है. उनको सब पता चल रहा है कि ये क्या कर रहे हैं... अगर वोट देना है, अगर हिंदुस्तान में रहना है तो मैं कहता हूं मोदी और योगी ये दो हैं.’
मामले की जांच में सामने आया है कि चेतन सिंह की आवाज का सैंपल और इस वीडियो क्लिप की आवाज मैच करती है. इस वीडियो और यात्रियों के बयान के आधार पर चेतन सिं पर IPC की 153 A (धर्म, जाति, जन्म, स्थान, निवास के आधार पर विभिन्न समुहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 302(हत्या), 363(अपहरण) 341 और 342 जैसी धाराओं के तहत केस दर्ज़ किया गया है. इनके अलावा उस पर आर्म्स एक्ट और रेलवे एक्ट में भी मामला दर्ज किया गया है.