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लखनऊः 5 महीने की बच्ची का रेप और मर्डर, चचेरे भाई को मौत की सजा, 50 हजार का जुर्माना भी लगा

लखनऊ की पॉक्सो कोर्ट ने 5 महीने की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या करने वाले आरोपी को मौत की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दुष्कर्मी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा. (प्रतीकात्मत तस्वीर) पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा. (प्रतीकात्मत तस्वीर)
सत्यम मिश्रा
  • लखनऊ,
  • 30 सितंबर 2021,
  • अपडेटेड 7:53 PM IST
  • दुष्कर्मी को सुनाई मौत की सजा
  • 50 हजार का जुर्माना भी लगाया

यूपी की राजधानी लखनऊ में पॉक्सो कोर्ट (POCSO Court) ने 5 महीने की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने और बाद में उसे मौत के घाट उतारने वाले आरोपी को सजा-ए-मौत (Death Sentence) सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

पिछले साल फरवरी में लखनऊ के मडियाव इलाके में 5 महीने की बच्ची का रेप कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया था. इस मामले में पुलिस ने बच्ची के ही चचेरे भाई प्रेमचंद दीक्षित उर्फ पप्पू को गिरफ्तार किया था. करीब डेढ़ साल तक चली सुनवाई के बाद पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल जज अरविंद मिश्रा ने आरोपी प्रेमचंद को मौत की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि दोषी को फांसी के फंदे पर तब तक लटकाया जाए, जब तक उसकी मौत न हो जाए.

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क्या है पूरा मामला?

फरवरी 2020 में लखनऊ के मडियांव इलाके में 5 महीने की बच्ची से रेप कर उसकी हत्या करने का मामला सामने आया था. इस मामले में पुलिस ने बच्ची के सगे चचेरे भाई प्रेमचंद दीक्षित उर्फ पप्पू को गिरफ्तार किया था. 

पुलिस के मुताबिक, हरदोई से एक शादी में शामिल होने के लिए परिवार लखनऊ के मडियांव इलाके में स्थित एसआर पैलेस पहुंचा था. तभी शाम 7 बजे प्रेमचंद 5 महीने की बच्ची को उसकी मां की गोद से खिलाने और घुमाने के बहाने लेकर चला गया.

जब काफी देर तक बच्ची और प्रेमचंद का पता नहीं चला तो परिजनों ने मडियाव थाने में शिकायत दर्ज कराई. सुबह होते-होते बच्ची बेसुध हालत में मैरिज हॉल से कुछ दूर खाली पड़े एक प्लॉट में मिली थी. बच्ची को ट्रामा सेंटर ले जाया गया जहां बच्ची को मृत घोषित कर दिया गया था.

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