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डेनियल पर्ल हत्याकांड के आरोपी आतंकी उमर शेख को पाकिस्तान की अदालत ने दिया छोड़ने का आदेश

पाकिस्तान की एक अदालत ने आतंकी उमर शेख की रिहाई के आदेश दिए हैं. अदालत ने काफी वक्त पहले उमर को बरी किया था, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में होने के कारण जेल में रखा गया था.

आतंकी उमर शेख (फाइल फोटो: PTI) आतंकी उमर शेख (फाइल फोटो: PTI)
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 25 दिसंबर 2020,
  • अपडेटेड 3:20 PM IST
  • जेल से बाहर आएगा आतंकी उमर शेख
  • अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या की थी

अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल का हत्यारा आतंकी उमर शेख अब जेल से बाहर आ सकेगा. गुरुवार को पाकिस्तान की एक अदालत ने डेनियल पर्ल मामले में चारों आरोपियों को छोड़ने का आदेश जारी किया. इससे पहले उमर शेख को इसी मामले में मौत की सजा हो चुकी थी, जबकि बाद में सभी आरोपियों को बरी किया गया था. 

अदालत द्वारा आरोपियों को बरी करने के बावजूद इन्हें जेल में रखा गया था, जिसपर अदालत ने नाराजगी व्यक्त की है. अब अदालत ने कहा है कि चारों ही आरोपियों को तुरंत जेल से बाहर किया जाए.

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आपको बता दें कि अमेरिकी अखबार वॉलस्ट्रीट जर्नल के लिए काम करने वाले डेनियल पर्ल 2001 में पाकिस्तान आए थे. जहां वो एक स्टोरी को कवर कर रहे थे, लेकिन उन्हें आतंकियों ने गिरफ्तार किया. आतंकियों ने पर्ल का वीडियो जारी किया और दुनिया में फैलाया और फिर उन्हें मार दिया. 

अब जब उमर शेख को जेल से रिहा करने का आदेश दिया गया है, ऐसे में अमेरिका की ओर से आपत्ति जाहिर की गई है. अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एशियाई विभाग ने अपने बयान में कहा है कि पाकिस्तान की सिंध हाईकोर्ट द्वारा उमर शेख को रिहा करने के आदेश से हम काफी चिंतित हैं. 

अमेरिका ने कहा है कि अभी इस केस में लड़ाई जारी है, ऐसे में रिहाई का आदेश गलत है. हम डेनियल पर्ल के परिवार के साथ लगातार खड़े हैं. आपको बता दें कि इससे पहले भी जब पहले उमर शेख की रिहाई की बात आई थी, तब भी अमेरिका ने गहरी आपत्ति जाहिर की थी.

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आपको बता दें कि उमर शेख उन तीन आतंकियों में शामिल था, जिन्हें भारत सरकार ने छोड़ा था. कंधार में हाईजैक हुए प्लेन के बाद आतंकियों ने मसूद अजहर, उमर शेख और अहमद जरगर को छोड़ने की मांग की थी. 


 

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