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राजस्थान: नाबालिग बेटी से रेप के दोषी पिता को 20 साल का कठोर कारावास

राजस्थान में झालावाड़ जिले के विशिष्ट न्यायालय POCSO नम्बर 2 ने नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले कलयुगी बाप को बीस साल की सजा सुनाई और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया.

कलयुगी को सजा: नाबालिग बेटी से रेप के दोषी पिता को 20 साल का कठोर कारावास. (प्रतीकात्मक फोटो) कलयुगी को सजा: नाबालिग बेटी से रेप के दोषी पिता को 20 साल का कठोर कारावास. (प्रतीकात्मक फोटो)
aajtak.in
  • झालावाड़,
  • 20 जुलाई 2021,
  • अपडेटेड 9:37 PM IST
  • आरोपी को 20 साल की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना
  • 24 दिसंबर 2018 को पीड़िता ने दर्ज कराई शिकायत

राजस्थान में झालावाड़ जिले के विशिष्ट न्यायालय POCSO नम्बर 2 ने नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले कलयुगी बाप को बीस साल की सजा सुनाई और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया.

बताया जा रहा है कि 24 दिसंबर 2018 को पीड़िता ने अपनी नानी के साथ महिला थाना झालावाड़ में आकर शिकायत दर्ज कराई थी. पीड़िता का कहना था कि 22 दिसंबर को 9 बजे करीबन जब वह स्कूल जाने के लिए तैयार हुई. तभी उसके पिता उसके पास आए और उससे कहा कि तुम्हारी मम्मी पता नहीं कहां चली गई है जिसे ढूंढकर लाते हैं. मेरे साथ चलो. 

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इस बात को सुनकर पीड़िता अपने पिता के साथ चली गई. फिर बस में बैठाकर बाप उसे सुनसान इलाके में ले गया और उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया साथ ही उसे मारने की धमकी दी. इसके बाद आरोपी पीड़िता को उसकी बुआ के घर ले गया जहां पीड़िता ने बुआ को सारी कहानी बताई. 

इसके बाद, उसकी बुआ ने अपने बेटे को पीड़िता और उसके पिता को वापस गांव छोड़ने के लिए मोटरसाइकिल से भेजा. लेकिन उसके पिता ने लड़के को वापस भेज दिया और रास्ते में किसी जंगल में ले जाकर फिर से रेप की वारदात को अंजाम दिया. घर पहुंचकर पीड़िता ने अपनी नानी को पूरी वारदात के बारे में बताया जिसके बाद पीड़िता ने थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई.

पुलिस ने मामले की जांच कर न्यायालय में चालान पेश किया जिसमें 12 गवाह और 23 दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को POCSO एक्ट में आरोप में 20 साल के कठोर कारावास और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया.

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