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हिट एंड रन केस: महाराष्ट्र सरकार की याचिका के खि‍लाफ SC के दर पर पहुंचे सलमान

अभिनेता सलमान खान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में प्रतिवाद दायर किया गया है. यह प्रतिवाद महाराष्ट्र सरकार की एक याचिका के विरोध में किया गया है.

सलमान खान को बरी किए जाने के खिलाफ राज्य सरकार ने एसएलपी दायर की थी सलमान खान को बरी किए जाने के खिलाफ राज्य सरकार ने एसएलपी दायर की थी
परवेज़ सागर
  • नई दिल्ली,
  • 28 जनवरी 2016,
  • अपडेटेड 5:29 PM IST

अभिनेता सलमान खान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में प्रतिवाद दायर किया गया है. यह प्रतिवाद महाराष्ट्र सरकार की उस याचिका के विरोध में किया गया है, जिसमें सरकार ने हिट एंड रन मामले में सलमान को बरी किए जाने के बंबई हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है.

माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र सरकार की एसएलपी पर कोई फैसला करने से पहले ही सलमान खान के इस प्रतिवाद पर सुनवाई करेगी.

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बताते चलें कि बंबई हाईकोर्ट ने 10 दिसंबर 2015 को बॉलीवुड के भाईजान सलमान को अपनी एसयूवी कार से एक व्यक्ति की जान लेने और चार को घायल करने के आरोपों से बरी कर दिया था. कोर्ट ने सलमान खान को सभी आरोपों से बरी कर दिया था.

मामले में दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला लिखते वक्त कहा था कि जो सबूत पेश किए गए हैं वो पर्याप्त नहीं है. उन सबूतों के आधार पर सलमान खान को दोषी नहीं करार दिया जा सकता.

तेरह साल बाद यानी 10 दिसंबर 2015 को हिट एंड रन मामले में हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया. 2002 के इस मामले में बीते एक दशक से अधि‍क समय तक काफी कुछ हुआ. कभी सलमान को राहत मिली तो कभी कोर्ट ने उन्हें फटकार भी लगाई. लेकिन बरी हो जाने के बावजूद अब उन्हें एक बार फिर से परेशानी हो सकती है.

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