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बुजुर्ग विधवा से रेप और हत्या करने वाले नौकर को ताउम्र कैद

दिल्ली की एक अदालत ने 22 वर्षीय एक युवक को 81 वर्षीय बुजुर्ग विधवा महिला के साथ रेप और हत्या करने के मामले में ताउम्र कैद की सजा सुनाई है. दो साल पहले दक्षिण दिल्ली में हुई इस घटना को अदालत ने नृशंस और क्रूर अपराध बताया है. इसके साथ ही अदालत ने अपराधी पर 18 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

दिल्ली के ग्रेटर कैलाश-2 में दो साल पहले हुई थी वारदात दिल्ली के ग्रेटर कैलाश-2 में दो साल पहले हुई थी वारदात
मुकेश कुमार/BHASHA
  • नई दिल्ली,
  • 21 फरवरी 2017,
  • अपडेटेड 11:36 PM IST

दिल्ली की एक अदालत ने 22 वर्षीय एक युवक को 81 वर्षीय बुजुर्ग विधवा महिला के साथ रेप और हत्या करने के मामले में ताउम्र कैद की सजा सुनाई है. दो साल पहले दक्षिण दिल्ली में हुई इस घटना को अदालत ने नृशंस और क्रूर अपराध बताया है. इसके साथ ही अदालत ने अपराधी पर 18 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजीव जैन ने नीरज सफी को सजा सुनाते हुए कहा कि इस मामले में सभी तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए अपराधी को ताउम्र सश्रम कारावास की सजा सुनाई जाती है. अपराधी अपनी मौत तक कारावास में रहेगा. नीरज सफी ने ग्रेटर कैलाश-2 के घर में 7 जुलाई 2014 को वारदात को अंजाम दिया था.

न्यायाधीश ने कहा कि इस मामले में आरोपी ने न केवल 81 वर्षीय महिला के साथ रेप किया बल्कि गला दबाकर उसकी हत्या भी की थी. अपराधी महिला का घरेलू सहयोगी था. महिला की देखभाल करने के लिए था. अपराधी ने पीड़िता के शरीर के टुकड़े करके आग के हवाले कर दिया था. अदालत ने फांसी की सजा देने से इंकार कर दिया.

विशेष लोक अभियोजक ए टी अंसारी ने इस घटना को निर्भया मामले से भी ज्यादा क्रूर बताया. 16 दिसंबर 2012 में निर्भया के साथ हुए गैंगरेप के मामले में भी एटी अंसारी ही अभियोजक थे. उन्होंने कहा कि वह फैसले से संतुष्ट हैं कि आरोपी को दोषी करार दिया गया. यह उन कुछ मामलों में से एक है जिनसे वह हाल के वर्षों में निपटे हैं.

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