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यौन उत्पीड़न: योग गुरु बिक्रम चौधरी पर 6 करोड़ का जुर्माना

बिक्रम चौधरी पर (69) आरोप है कि उसने उनके केस की जांच कर रही वकील का यौन उत्पीड़न किया. वकील मीनाक्षी जफा-बोड्डेन ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि चौधरी के लिए काम करते हुए उसे लैंगिक भेदभाव, गलत तरह से बर्खास्तगी और यौन उत्पीड़न झेलना पड़ा.

योगगुरु बिक्रम चौधरी योगगुरु बिक्रम चौधरी
मुकेश कुमार/BHASHA
  • वाशिंगटन,
  • 26 जनवरी 2016,
  • अपडेटेड 11:06 PM IST

अमेरिका की एक अदालत ने यौन उत्पीड़न के एक मामले में भारतीय मूल योगगुरु बिक्रम चौधरी पर करीब 6 करोड़ का जुर्माना लगाया है. उन पर अपनी पूर्व वकील का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा है. हालांकि, उन्होंने आरोपों से इंकार किया है.

बिक्रम चौधरी पर (69) आरोप है कि उसने वकील मीनाक्षी जफा-बोड्डेन का यौन उत्पीड़न किया. वकील ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि चौधरी के लिए काम करते हुए उसे लैंगिक भेदभाव, गलत तरह से बर्खास्तगी और यौन उत्पीड़न झेलना पड़ा.

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लॉस एंजिलिस ज्यूरी ने सोमवार को इस पर चर्चा की और मीनाक्षी के पक्ष में सर्वसम्मत फैसला किया. गवाही के वक्त योगगुरु ने यौन उत्पीड़न के आरोपों से पूरी तरह इनकार किया. उन्होंने कहा कि दुर्व्यवहार और उत्पीड़न के आरोप झूठे हैं. वह बेकसूर हैं.

उन्होंने सफाई में कहा कि मीनाक्षी को 2013 में हटा दिया गया, क्योंकि उसके पास अमेरिका में वकालत का लाइसेंस नहीं था. हालांकि ज्यूरी ने पाया कि उन्होंने विद्वेष, दमन और फरेब से काम किया. इस तरह मीनाक्षी को मुआवजा की इजाजत मिल गई.

मीनाक्षी का आरोप था कि योग गुरु ने 2011 में उसे कहा कि वह उसकी वकील के तौर पर काम करने के लिए भारत लौट जाए. नौकरी के दौरान योग गुरु ने उसका यौन उत्पीड़न किया. उस पर अश्लील टिप्पणियां की. चौधरी पर रेप का भी आरोप है.

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