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युवती का अश्लील वीडियो फेसबुक पर अपलोड करने के दोषी को पांच साल की जेल

महाराष्ट्र के नागपुर में एक स्थानीय अदालत ने दंत चिकित्सा की पढ़ाई कर रही एक युवती को नशीला पदार्थ खिलाकर उसका एक अश्लील वीडियो बनाने और उसे फेसबुक पर अपलोड करने पर एक व्यक्ति को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है.

आरोपी ने युवती की अश्लील वीडियो बनाकर फेसबुक पर अपलोड कर दी थी आरोपी ने युवती की अश्लील वीडियो बनाकर फेसबुक पर अपलोड कर दी थी
परवेज़ सागर/BHASHA
  • नागपुर,
  • 11 जून 2016,
  • अपडेटेड 11:03 PM IST

महाराष्ट्र के नागपुर में एक स्थानीय अदालत ने दंत चिकित्सा की पढ़ाई कर रही एक युवती को नशीला पदार्थ खिलाकर उसका एक अश्लील वीडियो बनाने और उसे फेसबुक पर अपलोड करने पर एक व्यक्ति को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है.

दरअसल, यह मामला 2012 का है. जब यहां कांप्टी निवासी आरोपी अजय शालिकराम गजभिये ने बदले की कार्रवाई के तहत शहर के एक डेंटल कालेज की छात्रा का अश्लील वीडियो बनाकर फेसबुक पर अपलोड कर दिया था.

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इस वारदात के बाद पेशे से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आरोपी अजय के खिलाफ पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई थी. हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी कानून, 2010 की धारा 66ए, 66सी, 66डी और 67ए के तहत आरोपी अजय को दोषी पाया गया.

जानकारी के मुताबिक आरोपी अजय 2010 में अपने कालेज के दिनों में इस छात्रा के संपर्क में आया था और जल्द दोनो में दोस्ती हो गई थी. बाद में दोनों के संबंधों में किसी बात को लेकर कटुता आ गई और लड़की ने अजय से मिलना बंद कर दिया था.

दिसंबर, 2011 में अजय उस लड़की को जबरदस्ती एक रिजार्ट में ले गया और उसे नशीला पदार्थ मिला साफ्ट ड्रिंक पिलाकर उसका आपत्तिजनक हालत में वीडियो बना लिया. इसके बाद उसने लड़की से नजदीकी बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन जब उसने इंकार किया तो आरोपी ने उसे वह वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करने का प्रयास किया.

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इसके बाद भी जब लड़की ने अजय की बात नहीं मानी तो उसने किसी तरह से लड़की का फेसबुक पासवर्ड हासिल कर लिया और उसके जरिए वह वीडियो क्लिप फेसबुक पर अपलोड कर दिया. साथ ही आरोपी ने वो अश्लील वीडियो लड़की के दोस्तों और रिश्तेदारों को भी भेज दिया था.

इस संबंध में जांच के दौरान साइबर क्राइम सेल को पता चला कि वह अश्लील वीडियो अजय शालिकराम गजभिए के कंप्यूटर से अपलोड किया गया था. इस मामले की सुनवाई करते हुए शनिवार को स्थानीय अदालत ने अजय को दोषी मानते हुए उसे पांच साल कैद की सजा सुनाई. साथ ही उस पर 17 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया.

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