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क्राइम न्यूज़

Muzaffarpur : जमीन विवाद को लेकर निलंबित मजिस्ट्रेट ने बुजुर्ग को पेंचकस से गोदकर मारा

aajtak.in
  • 05 अक्टूबर 2020,
  • अपडेटेड 10:34 AM IST
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बिहार के मुजफ्फरपुर में एक दर्दनाक मामला सामने आया है. जमीनी रंजीश को लेकर घर के बाहर टहल रहे एक व्यक्ति को पेचकस से गोदकर मार दिया गया. खबर मिलते ही मोहल्ला के लोग आक्रोशित हो गए. लोग आरोपी के घर पहुंचकर जमकर तोड़-फोड़ की और घर पर पत्थर फेंकें. आरोपी अपनी पत्नी के साथ घर में ही दुबक गया.

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मुजफ्फरपुर जिले के मिठनपुरा थाना क्षेत्र के रामबाग नकुलवा चौक के पास जमीनी रंजीश में नागेंद्र नाथ यादव (57) को पेचकस से गोदकर जख्मी कर दिया. जिससे उनकी मौत हो गई. रात में घर के बाहर टहल रहे थे कि इसी दौरान कार से आए व्यक्ति ने पेचकस गोद दिया. जिसके बाद परिजन सदर अस्पताल फिर मेडिकल ले गए. जहां डॉक्टर ने उन्हे मृत घोषित कर दिया.

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नागेंद्र्र नाथ यादव कन्हौली नाका के ठीक सामने वाली गली में परिवार के साथ रहते थे. नागेंद्र के मौत की खबर मिलते ही मोहल्ले के लोग आक्रोशित हो गए और रामबाग चौड़ी मोहल्ला स्थित आरोपी के घर पहुंचे. जहां जमकर तोड़फोड़ की. आरोपी के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली. उसकी कार को क्षतिग्रस्त कर दिया. कुर्सी टेबल व खिड़की-दरवाजे में लगे शीशे को क्षतिग्रस्त कर दिया. घर पर पत्थर फेंके. आरोपी अपनी पत्नी के साथ घर में ही दुबक गया.

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इसकी सूचना मिलते ही मिठनपुरा और नगर थाने की पुलिस अतिरिक्त पुलिस बल के साथ आरोपी के घर पहुंची. जहां से दोनों को सख्ती के साथ हिरासत में लिया. मृतक और आरोपी रिश्तेदार ही है.  मृतक नागेंद्र यादव के बेटे ने बताया कि आरोपी के पिता भी न्यायिक पदाधिकारी से रिटायर थे. उनका एक मकान रामबाग चौड़ी था. जिसे उन्होंने अपने बहन-बहनोई को दे दिया हुआ है. लेकिन, आरोपी मजिस्ट्रेट आशुतोष उन लोगों को मकान में रहने नहीं दे रहा था. जबरन केस मुकदमा कर अपने पद का दुरुपयोग कर मकान पर कब्जा जमा लिया. 

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इसी प्रकरण में उनके पति एक-दो बार पंचायत करने गए थे. जिसके बाद से आरोपी ने उनको हत्या करने व करवाने की धमकी भी दी थी. वह इस संबंध में अपने परिवार में भी कई दफा चर्चा भी कर चुके थे. वहीं, पूरी घटना पर मिठनपुरा थाना अध्यक्ष ने बताया कि आरोपी दंपत्ति को हिरासत में लिया है. पीड़ित पक्ष से भी जानकारी ली है. प्रारंभिक जांच में जमीन विवाद में पंचायत करने को लेकर पुरानी रंजिश थी. आगे पीड़ित पक्ष के बयान के आधार पर कानूनी कार्रवाई होगी.

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