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पश्चिम बंगाल: रिश्ता तोड़ रही थी शादीशुदा प्रेमिका, प्रेमी ने किया एसिड अटैक

हुगली में एक युवक ने अपनी शादीशुदा प्रेमिका और उसकी मां पर तेजाब फेंक दिया. जिसमें दोनों बुरी तरह से झुलस गईं. तुरंत ही दोनों को नजदीक के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की सूचना पुलिस को दी. आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

शादीशुदा प्रेमिका और उसकी मां पर युवक ने किया तेजाब से हमला  शादीशुदा प्रेमिका और उसकी मां पर युवक ने किया तेजाब से हमला
aajtak.in
  • हुगली ,
  • 09 जनवरी 2022,
  • अपडेटेड 12:53 PM IST
  • प्रेमिका और उसकी मां पर एसिड अटैक
  • पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा

पश्चिम बंगाल के हुगली में एक युवक ने अपनी शादीशुदा प्रेमिका और उसकी मां पर तेजाब फेंक दिया. जिसमें दोनों बुरी तरह से झुलस गईं. तुरंत ही दोनों को नजदीक के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की सूचना पुलिस को दी. पीड़ित परिवार की तहरीर के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और मामले की जांच में जुटी गई.

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प्रेमिका और मां पर युवक ने एसिड अटैक 

यह घटना हुगली के उत्तरपाड़ा थाना इलाके के लिए कोननगर की है. यहां रहने वाली एक शादीशुदा महिला के पड़ोस में रहने वाले युवक के साथ अवैध संबध थे. लेकिन किसी बात पर दोनों के बीच अनबन हो गई और महिला अपने प्रेमी से दूर होने की कोशिश करने लगी. इससे गुस्साए युवक ने अपनी प्रेमी को सबक सिखाने का प्लान बनाया. मौके मिलते ही आरोपी किसी तरह से प्रेमिका के मायके पहुंच गया और जबरन घर के अंदर घुसकर प्रेमिका और उसकी मां पर तेजाब से हमला कर दिया. इस हमले में दोनों की जान बाल-बाल बची  लेकिन बुरी तरह से झुलस गईं.

मां और बेटी बुरी तरह से झुलस गई    

प्रेमिका ने जोर-जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया. जिससे मौके पर कई लोग जमा हो गई और आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया. महिला का मायका और ससुराल दोनों ही हुगली के उत्तरपारा थाना अंतर्गत कोननगर के सूर्य सेन स्ट्रीट इलाके में है. पीड़िता ने बताया कि इससे पहले भी आरोपी ने कई बार हमले की कोशिश कर चुका है. 

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पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार 

इस घटना पर चंदननगर पुलिस कमिश्नरेट के डीसीपी डॉक्टर अरविंद आनंद ने बताया कि मामले में लिखित शिकायत मिलने पर उत्तरपाड़ा थाने की पुलिस ने आरोपी विश्वनाथ भंडारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. उसके खिलाफ पुलिस ने आईपीसी धारा 307, 448, 323, 325, 326A, 506 के अंतर्गत मामला दर्ज किया है. 

(इनपुट- भोलानाथ साहा)

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