Advertisement

MP: अमेजन से सल्फास मंगवाया और खाकर कर ली खुदकुशी, पुलिस ने 2 अधिकारियों को किया तलब

अब उस शिकायत के आधार पर अमेजन के 2 अधिकारियों को तलब किया गया है. पुलिस ने साफ कर दिया है कि अमेजन को इस मामले की जांच में पूरा सहयोग करना होगा. सवाल पूछे जाएंगे कि आखिर अमेजन की पॉलिसी क्या है, आखिर किस आधार पर ये जहरीला पदार्थ अमेजन पर बेचा जा रहा था.

अमेजन विवाद अमेजन विवाद
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 29 नवंबर 2021,
  • अपडेटेड 7:48 AM IST
  • जहरीला पदार्थ खा आत्महत्या मामले में अमेजन के 2 अधिकारी तलब
  • पुलिस का स्पष्ट निर्देश- जांच में करें सहयोग

ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेजन मध्य प्रदेश में विवाद का कारण बना हुआ है. 25 जुलाई को एक युवक ने अमेजन से अपने लिए सल्फास मंगवाया था. इसके बाद उसने उस जहर का सेवन कर लिया और उसकी मौत हो गई. इस घटना के तुरंत बाद पीड़ित के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी. 

अब उस शिकायत के आधार पर अमेजन के 2 अधिकारियों को तलब किया गया है. पुलिस ने साफ कर दिया है कि अमेजन को इस मामले की जांच में पूरा सहयोग करना होगा. सवाल पूछे जाएंगे कि आखिर अमेजन की पॉलिसी क्या है, आखिर किस आधार पर ये जहरीला पदार्थ अमेजन पर बेचा जा रहा था. अब इन सभी सवालों के जवाब अमेजन अधिकारियों से ही मिलने वाले हैं.

Advertisement

बता दें कि जुलाई महीने में रंजीत वर्मा के 18 वर्षीय पुत्र ने अमेजन से जहरीला पदार्थ मंगवा खा लिया था. ऐसे में जब बेटे ने अपनी जान से हाथ धो दिया, तो पीड़ित पिता ने सबसे पहले पुलिस को शिकायत की और उसके बाद राज्य सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से अमेजन के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की. अब नरोत्तम मिश्रा के निर्देश पर ही अमेजन के दो अधिकारियों को तलब किया गया है.

सवाल पूछा जाएगा कि आखिर कैसे अमेजन जैसे इतने बड़े शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर जहरीला पदार्थ बिक रहा था. अब अमेजन के अधिकारी पुलिस के सामने पेश होते हैं या नहीं, ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा. वैसे मध्य प्रदेश में अमेजन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. हाल ही में ऑनलाइन शॉपिंग साइट Amazon के खिलाफ मध्य प्रदेश के भिंड में केस दर्ज किया गया था. भिंड पुलिस ने कुछ दिन पहले ही Amazon के जरिए गांजा (Marijuana) बेचे जाने की बात कही थी. इस मामले में पुलिस ने Amazon के डायरेक्टर्स के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किया है. 

Advertisement

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement