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पत्नी की हत्या कर नदी में फेंकी थी लाश, दोषी पति को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

कोकराझार जिला एवं सत्र न्यायाधीश निर्मली तालुकदार ने आरोपी बिष्णु बसुमतारी को अपनी पत्नी की हत्या का दोषी पाया और उसे आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई और साथ ही उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

दोषी कातिल की दो सजाएं एक साथ चलेंगी (साकेंतिक चित्र) दोषी कातिल की दो सजाएं एक साथ चलेंगी (साकेंतिक चित्र)
aajtak.in
  • कोकराझार,
  • 05 दिसंबर 2024,
  • अपडेटेड 7:48 PM IST

असम के कोकराझार जिले की एक अदालत ने गुरुवार को एक ऐसे शख्स को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जिसने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद उसकी लाश को नदी में फेंक दिया था. उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश भी की थी. उसे अदालत ने दो मामलों में सजा सुनाई है. 

पीटीआई के मुताबिक, कोकराझार जिला एवं सत्र न्यायाधीश निर्मली तालुकदार ने आरोपी बिष्णु बसुमतारी को अपनी पत्नी की हत्या का दोषी पाया और उसे आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई और साथ ही उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

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आरोपी बिष्णु बसुमतारी को साक्ष्य छिपाने और अपराध के बारे में झूठी जानकारी देने के लिए भी सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही इस मामले में भी उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. अब उसकी ये दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी.

कोकराझार जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने यह फैसला जिले के सेरफांगुरी थाने में दर्ज एक मामले के संबंध में सुनाया है. दरअसल, बिष्णु बसुमतारी ने 31 जुलाई, 2022 को अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी थी और उसकी लाश को अपने घर के पास मौजूद करबोना नदी में फेंक दिया था.

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