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पटनाः रेप के दोषी प्रिंसिपल को मिली फांसी की सजा, गर्भवती हो गई थी 11 साल की बच्ची

इस रेप कांड का खुलासा होने के बाद आरोपी स्कूल प्रिंसिपल अरविंद कुमार और उसके मददगार शिक्षक अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया गया था. इसी मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने अरविंद कुमार और अभिषेक को दोषी करार दिया था.

दोनों दोषियों की सजा का ऐलान कर दिया गया है (फोटो- एएनआई) दोनों दोषियों की सजा का ऐलान कर दिया गया है (फोटो- एएनआई)
उत्कर्ष कुमार सिंह
  • पटना,
  • 15 फरवरी 2021,
  • अपडेटेड 10:47 PM IST
  • 2018 में सामने आया था स्कूल की बच्ची से रेप का मामला
  • स्कूल के प्रिंसिपल ने किया था रेप, टीचर ने की थी मदद

बिहार की राजधानी पटना में एक मासूम बच्ची के साथ हुए रेप के मामले में अदालत ने दोषी स्कूल प्रिंसिपल अरविंद कुमार को फांसी की सजा सुनाई है. जबकि दोषी शिक्षक अभिषेक को उम्रकैद की सजा मिली है. अरविंद ने स्कूल में पढ़ने वाली 11 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार किया था. इस मामले का खुलासा बच्ची के गर्भवती हो जाने पर हुआ था.

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यह शर्मनाक मामला सितंबर 2018 का है. जब पटना के फुलवारी शरीफ़ इलाके में मौजूद एक स्कूल में पढ़ने वाली 11 साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना सामने आई थी. इस घटना का खुलासा तब हुआ था, जब बच्ची को पेट दर्द की शिकायत हुई और माता-पिता उसे डॉक्टर के पास ले गए थे.

ये मामला न्यू सेंट्रल पब्लिक स्कूल का था. जहां 5वीं कक्षा की एक छात्रा गर्भवती हो गई थी. बच्ची के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. बच्ची के मुताबिक स्कूल के संस्थापक सह प्रिंसिपल अरविंद कुमार और शिक्षक अभिषेक कुमार ने उसके साथ अपने चेम्बर में बलात्कार किया था. 

इस मामले का खुलासा होने के बाद आरोपी स्कूल प्रिंसिपल अरविंद कुमार और शिक्षक अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया गया था. इसी मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने अरविंद कुमार और अभिषेक को दोषी करार दिया था.

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अब सोमवार को सिविल कोर्ट ने दोषी अरविंद को फांसी की सजा सुनाई है. जबकि बलात्कार में मदद करने के दोषी शिक्षक अभिषेक कुमार को उम्र कैद की सजा दी गई है.

अदालत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना है. इस केस को लेकर सबकी निगाहें अदालत की तरफ लगी हुई थी.

 

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