
कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) के CEO अदार पूनावाला (Adar Poonawalla) के लिए सुरक्षा की मांग करने वाली याचिका शुक्रवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दी. ये याचिका पूनावाला के उस खुलासे के बाद दायर की गई थी कि जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें धमकी दी जा रही हैं.
न्यायमूर्ति एस.एस. शिंदे की खंडपीठ ने कहा, "आप किसी और के लिए सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कि वह कहता है कि उसे सुरक्षा नहीं चाहिए तो हम आपकी याचिका में यह सब कैसे मान सकते हैं? हमने आपकी याचिका पर सुनवाई की थी और पिछली सुनवाई के दौरान उसी के अनुसार राज्य ने कदम उठाए होंगे, हम नहीं जानते कि हम इस तरह की याचिकाओं पर विचार नहीं कर सकते. राज्य को पता है कि मामला क्या है और फिर वही उचित कार्रवाई करें."
उधर, महाराष्ट्र सरकार ने अदालत से कहा कि जब अदार पूनावाला राज्य में होंगे और सुरक्षा की मांग करेंगे तो उन्हें तुरंत सुरक्षा मिल जाएगी. इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, अदार पूनावाला को सीआरपीएफ की ओर से वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी जाने की बात सामने आई थी. वाई कैटेगरी की सुरक्षा में 11 जवान होते हैं, जिसमें एक या दो कमांडोज और पुलिसकर्मी भी शामिल होते हैं. उन्हें यह सुरक्षा देशभर में प्रदान की गई है.
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बता दें कि पूनावाला ने कुछ दिनों पहले खुलासा किया था कि उन्हें धमकी भरे फोन आ रहे हैं. उनका कहना था कि 'ये सभी फोन भारत के शक्तिशाली लोगों की तरफ से आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि कॉल करने वालों में भारतीय राज्यों के मुख्यमंत्री, व्यापार मंडल के प्रमुख और कई प्रभावशाली हस्तियां शामिल हैं. ये लोग फोन पर कोविशील्ड वैक्सीन की तत्काल आपूर्ति की मांग करते हैं.'
उन्होंने कहा था कि कोविशील्ड वैक्सीन पाने की उम्मीद और आक्रामकता का लेवल भारी है. हर किसी को यह सबसे पहले चाहिए. वहीं उन्होंने यह भी संकेत दिए हैं कि वो वैक्सीन के निर्माण के विस्तार की योजना के साथ लंदन आए हैं.