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नवी मुंबई में 25 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार, 2 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज

नवी मुंबई में एक 25 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. इस मामले में पीड़िता की शिकातय के आधार पर पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है. पुलिस इस मामले की जांच के साथ ही आरोपियों की तलाश कर रही है.

नवी मुंबई में एक 25 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. नवी मुंबई में एक 25 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार की सनसनीखेज वारदात सामने आई है.
aajtak.in
  • ठाणे,
  • 12 अगस्त 2024,
  • अपडेटेड 4:26 PM IST

नवी मुंबई में एक 25 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार की वारदात सामने आई है. इस मामले में पीड़िता की शिकातय के आधार पर पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है. पुलिस इस मामले की जांच के साथ ही आरोपियों की तलाश कर रही है.

जानकारी के मुताबिक, पीड़िता ने शिकायत में कहा है कि आरोपियों में से एक ने 15 जनवरी, 2021 को नागपुर में उसके साथ बलात्कार किया. इसके बाद 27 जनवरी को अपने दोस्त के साथ मिलकर उसे मारापीटा और शारीरिक शोषण किया. आरोपी ने उसे कई बार अपनी हवस का शिकार बनाया.

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खांदेश्वर थाने के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़ित महिला की शिकायत के आधार पर रविवार को आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. पीड़िता ने अभी तक यह नहीं बताया है कि उसने तीन साल बाद इतनी देरी से शिकायत क्यों की है.

बताते चलें कि अप्रैल महीने में भी नवी मुंबई में एक सात साल की बच्ची के साथ रेप की घटना सामने आई थी. इस वारदात को पीड़िता के पड़ोसी ने अंजाम दिया था. पुलिस ने पीड़िता के परिजनों की शिकायत के आधार पर केस दर्ज करके 40 वर्षीय आरोप शख्स को गिरफ्तार कर लिया था.

पुलिस के मुताबिक, नवी मुंबई के उल्वे इलाके में आरोपी और पीड़िता एक ही इमारत में रहते थे. पीड़ित बच्ची खेलने के लिए आरोपी के घर गई थी. सागरी पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने पीड़िता को अपने घर के अंदर ही अपनी हवस का शिकार बनाया था.

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आरोपी ने पहले भी उसका यौन शोषण किया था. उसे अश्लील तस्वीरें दिखाई थी. वारदात के बाद उसने पीड़िता को किसी को न बताने को कहा था. पीड़िता के परिजनों की शिकायत के आधार पर आरोपी पर आईपीसी की धारा 376, 376(2)(जे)(एन), 376AB के तहत मामला दर्ज किया गया था. 

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