
कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की पत्नी डॉ. बिलकिस शाह को कोर्ट ने समन जारी कर दिया है. बिलकिस शाह को पटियाला हाउस कोर्ट ने समन जारी किया है. कोर्ट ने ये समन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दाखिल की गई चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए जारी किया है. पटियाला हाउस कोर्ट में पूरक आरोप पत्र दाखिल कर ईडी ने मनी लांड्रिंग के मामले में बिलकिस शाह को आरोपित बनाया है.
मामले में ईडी शब्बीर शाह व हवाला ऑपरेटर मोहम्मद असलम वानी के खिलाफ पहले ही आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है. शब्बीर शाह को ईडी ने 25 जुलाई 2017 को गिरफ्तार किया था, शाह पर आतंकवाद के लिए टेरर फंडिंग करने का आरोप है.
आपको बता दें कि अलगाववादी कश्मीरी नेता शब्बीर अहमद शाह पर ईडी पहले ही शिकंजा कस चुकी है. ईडी ने 2019 के मार्च महीने में भी टेरर फंडिंग मामले में शब्बीर शाह की 2 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों को जब्त कर लिया था. ईडी ने शब्बीर शाह की श्रीनगर, रावलपोरा और इफंदी बाग स्थित संपत्तियों को जब्त किया था. तीनों संपत्तियां मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ही जब्त की गईं थीं.
ईडी ने दावा किया था कि शब्बीर अहमद शाह, 'जैश-ए-मोहम्मद' के आतंकी असलम वानी के जरिए हवाला के पैसे इकट्ठे करता था. जांच में ये भी पता चला कि शब्बीर अहमद शाह ‘जमात-उद-दावा’ के आतंकी हाफिज सईद के भी संपर्क में था. इन पैसों का इस्तेमाल शब्बीर शाह द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां अंजाम देने के लिए किया जाता था. इन्हीं पैसों से वो संपत्ति खरीदता था. ये संपत्तियां उसने अपनी पत्नी और बेटियों के नाम करवाई थीं.