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राजस्थान: सौतेली मां और पिता ने दो मासूम बच्चों को हंटर से पीटा, अस्पताल में भर्ती

भीलवाड़ा में सौतेली मां और पिता ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दीं. उन्होंने अपने दो मासूम बच्चों को हंटर से पीटा. जिसमें बच्ची का पैर टूट गया. जब बाल कल्‍याण समिति को जानकारी मिली तो उन्होंने बच्चों को बचाया और उन्हें लेकर जिला अस्पताल पहुंचे. जहां उनका इलाज किया जा रहा है. पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है.

सौतेली मां और पिता ने बच्चों को हंटर से पीटा सौतेली मां और पिता ने बच्चों को हंटर से पीटा
दिविर तिवारी
  • भीलवाड़ा,
  • 02 जून 2021,
  • अपडेटेड 6:12 PM IST
  • सौतेली मां और पिता का बच्चों पर कहर टूटा
  • दो मासूम बच्चों को हंटर से पीटा
  • पुलिस ने मामला दर्ज किया

राजस्थान के भीलवाड़ा में एक पिता और सौतेली मां ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दीं. बताया जा रहा है कि सौतली मां और पिता ने दो मासूम बच्चों को हंटर से बेरहमी से मारा. यह मामला भीलवाड़ा के शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में कांवा खेड़ा बस्‍ती का है. बताया जा रहा है कि इस पिटाई में एक बच्चे का पैर टूट गया. 

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दो मासूम बच्चों की बेरहमी से पिटाई 

इस घटना की खबर जब बाल कल्‍याण समिति को मिली तो उन्होंने बच्चों को बचाया और उन्हें लेकर जिला अस्पताल पहुंचे. जहां उनका इलाज किया जा रहा है. डॉक्टरों का कहना है बच्चों को काफी चोट आई है, बच्ची के पेट पर रस्सी से मारने के चोट के निशान मिले हैं और पैर पर प्लास्टर चढ़ा दिया, दोनों बच्चों में दहशत हैं. इसके बाद इस मामले की जानकारी पुलिस को दी गई. पिता के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. 

पिता और सौतेमी मां ने बच्चों को हंटर से पीटा 
 
बच्चों का कहना है कि उनके पिता ने दूसरी शादी की है और वो रोज शराब पीकर उन्हें पीटते हैं. बाल कल्‍याण समिति के अध्‍यक्ष गिरिश पांडे ने कहा कि फिलहाल इस घटना का अनुसंधान किया जा रहा है. सिटी कोतवाली में आरोपी पिता और सौतेली मां के खिलाफ मामला भी दर्ज करा दिया गया है और बच्‍चों का इलाज के बाद उन्‍हें सखी सेंटर पर रखा गया है. 

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पुलिस मामले की जांच में जुटी 

पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और बच्चों की काउंसलिंग कराई जा रही है. पुलिस का कहना है कि दोषियों को किसी भी हाल में नहीं छोड़ा जाएगा.  कोतवाली थाना प्रभारी डीपी दाधिच ने कहा कि बाल प्रताड़ना में मामला दर्ज कर अनुसंधान कर रहे हैं, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. इस मामले में आईपीसी की धारा 341, 323,34 और किशोर न्याय अधिनियम की धारा 79 में मामला दर्ज किया गया है. 

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