Advertisement

दिल्लीः HC का NIA कोर्ट को निर्देश, सलीम की जमानत याचिका पर जल्द हो सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई न होने का तर्क उचित नहीं है. आरोपी मोहम्मद सलीम पर यूएपीए के तहत आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए हवाला लेन-देन का आरोप है.

दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 28 जुलाई 2021,
  • अपडेटेड 11:48 PM IST
  • सलीम की लंबित याचिका पर जल्द सुनवाई करने का निर्देश
  • आरोपी पर यूएपीए के तहत 26 सितंबर, 2018 से हिरासत में
  • सलीम पर आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए लेन-देन का आरोप

दिल्ली हाईकोर्ट ने आज गुरुवार को एनआईए (NIA) की विशेष अदालत को आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए हवाला लेन-देन और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत आरोपी सलीम की लंबित जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई करने का निर्देश दिया है.

हाईकोर्ट ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई न होने का तर्क उचित नहीं है.

आरोपी मोहम्मद सलीम पर यूएपीए के तहत आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए हवाला लेन-देन का आरोप है. वह 26 सितंबर, 2018 से हिरासत में है.

Advertisement

इसे भी क्लिक करें --- कितने IAS-IPS अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? HC ने बिहार सरकार से मांगे आंकड़े

आरोपी सलीम को पाकिस्तान के साथ संबंध रखने वाले एक कथित टेरर फंडिंग मॉड्यूल के सिलसिले में एनआईए ने अन्य आरोपियों के साथ गिरफ्तार किया था.

 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement