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लंदन में भारतीय दूतावास पर हमले के आरोपी को जमानत, कोर्ट ने कहा- NIA ने पर्याप्त सबूत नहीं दिए!

साल 2023 में लंदन में भारतीय दूतावास पर हमले के एक आरोपी दिल्ली की अदालत ने जमानत दे दी है. आरोपी का नाम इंद्रपाल सिंह गाबा है, जो कि पश्चिमी लंदन के हाउंसलो का निवासी है. उसे दो साल पहले गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के आरोप में यूएपीए एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था.

भारतीय दूतावास पर हमले के एक आरोपी दिल्ली की अदालत ने जमानत दे दी. भारतीय दूतावास पर हमले के एक आरोपी दिल्ली की अदालत ने जमानत दे दी.
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 04 फरवरी 2025,
  • अपडेटेड 6:08 PM IST

मार्च 2023 में लंदन में भारतीय दूतावास पर हमले के एक आरोपी दिल्ली की अदालत ने जमानत दे दी है. आरोपी का नाम इंद्रपाल सिंह गाबा है, जो कि पश्चिमी लंदन के हाउंसलो का निवासी है. उसे दो साल पहले दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन के दौरान गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के आरोप में यूएपीए एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था.

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जिला एवं सत्र न्यायाधीश विमल कुमार यादव ने 29 जनवरी को एक आदेश में कहा था कि इंद्रपाल सिंह गाबा की भूमिका 22 मार्च, 2023 की घटना तक ही सीमित लगती है. वहीं, इस मामले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने कहा कि आरोपी ने 22 मार्च के साथ 19 मार्च को हुए आंदोलन में हिस्सा लिया था, जो कि एक समूह का हिस्सा था.

अदालत ने अपने आदेश में कहा है, "एनआईए 19 मार्च, 2023 की घटना के साथ आरोपी का कोई संबंध स्थापित करने में असमर्थ है. वो न तो मौके पर मौजूद था और न ही प्रदर्शन के लिए किसी भी तरह की व्यवस्था करने से जुड़ा था. इस मामले में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया जा सका कि वो 19 मार्च या 22 मार्च 2023 को प्रदर्शन की साजिश का हिस्सा था." 

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न्यायाधीश ने कहा, "आरोपी एक साफ-सुथरे अतीत वाला है, इसलिए कोई भी आपत्तिजनक बात रिकॉर्ड में नहीं लाई जा सकी है. 19 मार्च, 2023 की घटना में किसी भी तरह से उसकी संलिप्तता नहीं दिखाई जा सकी." अदालत ने कहा कि हालांकि राष्ट्रीय सम्मान का अपमान उसके खिलाफ एक गंभीर आरोप था, लेकिन हिंसा का आरोप नहीं लगाया गया.

इसके बाद एनआईए ने एक तस्वीर का हवाला दिया. उसमें इंद्रपाल सिंह गाबा एके-47 राइफल के साथ पोज दे रहा है. इसके साथ ही दावा किया कि यह उसकी आपराधिक प्रवृत्ति को दर्शाता है. लेकिन अदालत ने तर्क को खारिज करते हुए कहा कि आरोपी के सेलफोन की  गैलरी में मिली तस्वीर के अलावा, उसके पास से ऐसा कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है. 

अदालत ने कहा कि डीपफेक और फोटोशॉप के इस युग में, कुछ भी क्रिएट किया जा सकता है. यह बहुत असामान्य बात है कि लोग कई प्रकार की चीजों के साथ फोटो खिंचवाते रहते हैं. ऐसे में तस्वीर के आधार पर किसी व्यक्ति को अपराधी साबितन हीं किया जा सकता है. इंद्रपाल सिंह गाबा को 9 दिसंबर, 2023 को अटारी सीमा पर हिरासत में लिया गया था.

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