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पहलवान सुशील कुमार पिता के अंतिम संस्कार के लिए आया जेल से बाहर, मिली अंतरिम जमानत

सागर धनखड़ हत्याकांड के मुख्य आरोपी पहलवान सुशील कुमार को रोहिणी कोर्ट ने पिता के अंतिम संस्कार के लिए जमानत दे दी है. कोर्ट ने कहा कि मानवीय आधार पर 6 मार्च से 9 मार्च तक सिर्फ व्यक्तिगत मुचलके पर अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए. एक लाख रुपये और इतनी ही राशि के दो मुचलका जमा करने के लिए कहा गया.

Sushil Kumar (Reuters Photo) Sushil Kumar (Reuters Photo)
अरविंद ओझा
  • नई दिल्ली ,
  • 06 मार्च 2023,
  • अपडेटेड 10:47 PM IST

सागर धनखड़ हत्या के मुख्य आरोपी ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार को रोहिणी कोर्ट ने सोमवार (6 मार्च) को अंतरिम जमानत दे दी है. कोर्ट ने सुशील कुमार को अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए मानवीय आधार पर जमानत दी है. सुशील कुमार 2 जून 2021 से न्यायिक हिरासत में है. 

अतिरिक्त सत्र जज शिवाजी आनंद ने कहा कि आरोपी के पिता का रविवार को निधन हो गया था, जिनका अंतिम संस्कार भी करना है. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आरोपी को मानवीय आधार पर 6 मार्च से 9 मार्च तक सिर्फ व्यक्तिगत मुचलके पर अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए.

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कोर्ट ने सुशील को एक लाख रुपये की राशि और इतनी ही राशि के दो मुचलका जमा करने के लिए कहा है. जज ने कहा कि गवाहों के खतरे को देखते हुए और सुशील कुमार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कम से कम दो सुरक्षाकर्मियों को चौबीसों घंटे उनके साथ रहना होगा. 

सुरक्षाकर्मियों की तैनाती का खर्च आवेदक का परिवार ही उठाएगा

अदालत ने कहा कि आवेदक की निगरानी और सुरक्षा के लिए सुरक्षाकर्मियों या पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी. इसका पूरा खर्च उसके परिवार के सदस्यों द्वारा वहन किया जाएगा. 

पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ से की थी मारपीट 

बता दें कि सुशील कुमार और अन्य पर कथित संपत्ति विवाद को लेकर 4 मई, 2021 को शहर के छत्रसाल स्टेडियम की पार्किंग में पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ और उनके दोस्तों जय भगवान और भगत के साथ मारपीट करने का आरोप है. बाद में धनखड़ की जान चली गई थी. 

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