Advertisement

Delhi Riots: दिल्ली दंगों में आरोपी दिनेश यादव दोषी करार, आगजनी-घर में घुसने जैसे आरोप

Delhi riot: दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध-प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा भड़क गई थी. दिल्ली हिंसा को लेकर पुलिस ने 750 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं. इस घटनाक्रम में कम से कम 53 लोग मारे गए थे और कई लोग घायल हो गए.

नॉर्थ ईस्ट दिल्ली दंगे में आरोपी दोषी करार दिया गया है. (फाइल फोटो) नॉर्थ ईस्ट दिल्ली दंगे में आरोपी दोषी करार दिया गया है. (फाइल फोटो)
तनसीम हैदर
  • नई दिल्ली ,
  • 07 दिसंबर 2021,
  • अपडेटेड 1:20 PM IST
  • आरोपी दिनेश यादव दोषी करार
  • फरवरी 2020 में हुए थे दंगे

दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों के एक मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है. 22 दिसंबर को उसकी सजा का ऐलान किया जाएगा. यह आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट की कोर्ट ने सुनाया.

अदालत ने आरोपी दिनेश यादव को अवैध रूप से इकट्ठा होने, दंगा करने, आगजनी करने, डकैती और घर में घुसने के आरोप में दोषी करार दिया. 

Advertisement

दिल्ली की गोकलपुरी थाना पुलिस ने चार्जशीट में बताया कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हिंसा के दौरान 25 फरवरी की रात मनोरी नाम की एक 73 वर्षीय महिला के घर दंगाइयों की भीड़ घुस गई थी. इसी भीड़ ने जमकर उत्पात मचाया था और सामान समेत मवेशियों की लूटमार की थी. आरोपी दिनेश यादव भी दंगाइयों और आगजनी करने वाली भीड़ का एक सक्रिय सदस्य था.

दिल्ली पुलिस ने इस मामले के आरोपी यादव को 8 जून 2020 को गिरफ्तार किया था. इसके बाद आरोपी पर आईपीसी की धारा 143, 147, 148, 149, 457, 392 और 436 के तहत केस दर्ज किया गया और कानूनी प्रक्रिया के लिए अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई. जिसको लेकर अब फैसला आया है.

दंगों में 53 लोग मारे गए
दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध-प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा भड़क गई थी. दिल्ली हिंसा को लेकर पुलिस ने 750 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं. इस घटनाक्रम में कम से कम 53 लोग मारे गए थे और कई लोग घायल हो गए. इनमें पुलिसकर्मी भी शामिल थे. इससे पहले दिल्ली दंगों को लेकर कोर्ट का एक और फैसला आया था, जिसमें आरोपी को बरी कर दिया गया था.

Advertisement

 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement