Advertisement

दिल्ली हिंसा: उमर खालिद पर UAPA के तहत चलेगा केस, MHA-दिल्ली सरकार की मंजूरी

दिल्ली हिंसा मामले में उमर खालिद और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए दिल्ली सरकार और गृह मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी. उमर खालिद को दिल्ली पुलिस ने हिंसा के मामले में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया था.

उमर खालिद (फाइल फोटो-PTI) उमर खालिद (फाइल फोटो-PTI)
अरविंद ओझा/तनसीम हैदर
  • नई दिल्ली,
  • 06 नवंबर 2020,
  • अपडेटेड 5:09 PM IST
  • दिल्ली पुलिस ने मांगी थी इजाजत
  • एक हफ्ते पहले मिला परमिशन
  • जल्द दाखिल होगी चार्जशीट

दिल्ली हिंसा मामले में उमर खालिद और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए दिल्ली सरकार और गृह मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी. उमर खालिद को दिल्ली पुलिस ने हिंसा के मामले में यूएपीए के तहत  गिरफ्तार किया था. कानून के अनुसार, यूएपीए के तहत किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने से गृह मंत्रालय से मंजूरी लेना आवश्यक है.

दिल्ली पुलिस को करीब एक हफ्ता पहले परमिशन मिली थी. बहुत जल्द दिल्ली हिंसा के मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम के खिलाफ यूएपीए के तहत दिल्ली पुलिस चार्जशीट कोर्ट मे दाखिल करने जा रही है. इसके अलावा क्राइम ब्रांच भी उमर खालिद के खिलाफ चार्जशीट जल्द दाखिल करेगी.

Advertisement

14 सितंबर को हुई थी गिरफ्तारी
दिल्ली पुलिस की तरफ से उमर खालिद को 14 सितंबर को दिल्ली हिंसा से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया था. कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर खालिद की न्यायिक हिरासत 20 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी है. दिल्ली पुलिस की तरफ से उनकी न्यायिक हिरासत 30 दिन और बढ़ाने की अर्जी लगाई गई थी.

उमर खालिद के वकील ने दिल्ली पुलिस की अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि पुलिस की जांच में इसने सभी तरह से सहयोग किया है. ऐसे में यह आरोप लगाकर कि उमर खालिद जांच में सहयोग नहीं कर रहा है. उसकी न्यायिक हिरासत को बढ़ाने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा लगाई गई अर्जी गलत है.

देखें: आजतक LIVE TV   

दिल्ली पुलिस ने कड़कड़डूमा कोर्ट को बताया था कि फिलहाल इस मामले में जांच जारी है और ऐसे में जांच की इस स्टेज पर उमर खालिद को जमानत नहीं दी जानी चाहिए. इसके बाद कोर्ट ने उमर खालिद की न्यायिक हिरासत को 20 नवंबर तक बढ़ा दिया था. अभी उमर खालिद न्यायिक हिरासत में ही है.

Advertisement

 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement