Advertisement

यूपी के कुख्यात अपराधी गैंगस्टर तारबाबू यादव की एक करोड़ की संपत्ति कुर्क

तस्करी करके तारबाबू ने करीब एक करोड़ की संपत्ति बनाई थी, जिसे जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर कुर्क कर दिया गया है. एसडीएम भाटपार रानी को कुर्क की गई संपत्ति का रिसीवर नियुक्त किया गया है.

प्रतीकात्मक तस्वीर प्रतीकात्मक तस्वीर
राम प्रताप सिंह
  • देवरिया,
  • 31 अगस्त 2020,
  • अपडेटेड 6:39 PM IST
  • गैंगस्टर के खिलाफ दर्ज हैं 34 मुकदमे
  • तारबाबू के खिलाफ हत्या, लूट के मामले
  • देवरिया जिला कारागार में बंद है तारबाबू

उत्तर प्रदेश में पुलिस और प्रशासन इन दिनों अपराधियों के खिलाफ एक्शन में है. अब देवरिया के गैंगस्टर तार बाबू की संपत्ति पुलिस ने कुर्क कर दी है. जिलाधिकारी अमित किशोर के आदेश पर पुलिस ने यह कार्रवाई की. कुर्की की इस कार्रवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक (एसपी) डॉक्टर श्रीपति मिश्र भारी फोर्स के साथ तारबाबू के गांव बनकटा के रूस्तमपुर बहियारी गांव में मुस्तैद रहे.

Advertisement

एसपी ने बताया कि तस्करी करके तारबाबू ने करीब एक करोड़ की संपत्ति बनाई थी, जिसे जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर कुर्क कर दिया गया है. एसडीएम भाटपार रानी को कुर्क की गई संपत्ति का रिसीवर नियुक्त किया गया है. बनकटा थाना क्षेत्र के रूस्तम बहियारी गांव के रहने वाले तारबाबू यादव पुत्र रमाशंकर यादव के खिलाफ करीब 34 मुकदमे दर्ज हैं.

तारबाबू को पिछले दिनों पशु तस्करी के एक मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. इस समय वह जिला कारागार देवरिया में बंद है. पुलिस के अनुसार गिरोह बनाकर वह तस्करी समेत कई अपराधों में लिप्त रहा है. पिछले 12 वर्षो में उसने अपनी दहशत से एक करोड़ की संपत्ति बनाई है. पुलिस रिकार्ड के अनुसार उसकी दहशत इतनी थी कि कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं होता.

Advertisement

प्राप्त था राजनीतिक संरक्षण

तारबाबू को राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त थे, जिसके सहारे वह भाटपार रानी और बिहार के सीवान जिले का टाप मोस्ट तस्कर बन गया. कुछ साल पहले तारबाबू ने भाटपाररानी के थानेदार गजेंद्र राय पर भी फायरिंग की थी. इस घटना के बाद भी वह फरार हो गया था. उसके खिलाफ शराब तस्करी, पशु तस्करी, अवैध शस्त्र, हत्या, लूट जैसे गंभीर अपराध के कुल 34 मुकदमे दर्ज हैं. उसके खिलाफ 25 हजार का इनाम भी घोषित किया गया था. 26 अगस्त को न्यायालय में तारबाबू ने आत्म समर्पण कर दिया था.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement