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MP: बेटी की लव मैरिज से नाराज था पिता, रेप के बाद कर दी हत्या

भोपाल के समसगड़ जंगल में मिली महिला और उसके बेटे की लाश मामले में पुलिस ने चौंका देने वाला खुलासा किया है. इस घटना को महिला के पिता ने ही अंजाम दिया था.

(प्रतीकात्मक फोटो) (प्रतीकात्मक फोटो)
रवीश पाल सिंह
  • भोपाल ,
  • 16 नवंबर 2021,
  • अपडेटेड 2:32 PM IST
  • पिता ने पहले बेटी का रेप किया, फिर हत्या
  • पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के समसगड़ जंगल में मिली महिला और उसके बेटे की लाश मामले में पुलिस ने चौंका देने वाला खुलासा किया है. पुलिस के मुताबिक महिला की हत्या से पहले उसका रेप किया गया था और यह करने वाला और कोई नहीं मृतक महिला का पिता ही था. 

रातीबड़ टीआई सुदेश तिवारी ने 'आजतक' से बात करते हुए बताया कि 2 दिन पहले समसगड़ के जंगल में एक महिला और छोटे बच्चे का क्षत विक्षत शव मिला था. पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि शव सीहोर जिले के बिलकिसगंज में रहने वाली महिला का है और जिस बच्चे का शव मिला है वह उसका बेटा था.

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इस आधार पर पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो पता चला कि मृतक महिला ने एक साल पहले लव मैरिज की थी जिससे परिवार खुश नहीं था. 

महिला की रेप के बाद हत्या 

इस आधार पर परिवार के लोगों से पूछताछ शुरू की गई तो पिता पर शक गया. सख्ती से पूछताछ करने पर पिता ने जुर्म कबूल लिया और उसने जो बताया उसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई. 

आखिर कोई पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है. टीआई सुदेश तिवारी के मुताबिक पूछताछ में आरोपी पिता ने बताया कि उसकी बेटी ने लव मैरिज की थी और उसके बाद रायपुर चली गई थी. बेटी के घर से भागकर शादी करने से उसे ताने मिलते थे और समाज में परिवार की काफी बदनामी भी हुई थी.

रेप के बाद पिता ने बेटी को मौत के घाट उतारा  

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बेटी शादी के बाद से ही घर नहीं आई थी लेकिन इस दिवाली पर जब वो उसकी (आरोपी) बड़ी बेटी के साथ घर आई तो उसके 8 महीने के बेटे की बीमारी के चलते मौत हो गई. मातम के बीच बड़ी बहन ने पिता को फोन कर दुखद घटना के बारे में बताया तो पिता अपने बेटे के साथ रातीबड़ पहुंचा और नवासे का शव दफनाने के लिए बेटी को लेकर समसगड़ के जंगल पहुंचा. यहां पहले बेटी से लव मैरिज को लेकर बहस हुई जिसके बाद गुस्से में पिता ने पहले तो बेटी के साथ रेप किया और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी.

आरोपी पिता के जुर्म कबूल करने के बाद आईपीसी की धारा 302, 376 के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है.

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