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5 वर्षीय बच्ची से बलात्कार, 7 महीने के अंदर अदालत ने अपराधी को दी 20 साल की सजा

ओडिशा के बालासोर जिले की एक विशेष अदालत ने शनिवार को 40 वर्षीय व्यक्ति को रेप केस में दोषी ठहराते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है. अपराधी ने पांच वर्षीय बच्ची से बलात्कार किया था, जब वो साबुन खरीदने के लिए अपने घर के पास की दुकान पर जा रही थी.

40 वर्षीय व्यक्ति को रेप केस में दोषी ठहराते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई गई है. 40 वर्षीय व्यक्ति को रेप केस में दोषी ठहराते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई गई है.
aajtak.in
  • बालासोर,
  • 30 नवंबर 2024,
  • अपडेटेड 10:06 PM IST

ओडिशा के बालासोर जिले की एक विशेष अदालत ने शनिवार को 40 वर्षीय व्यक्ति को रेप केस में दोषी ठहराते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है. अपराधी ने पांच वर्षीय बच्ची से बलात्कार किया था, जब वो साबुन खरीदने के लिए अपने घर के पास की दुकान पर जा रही थी. पीड़ित बच्ची की मां की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (एबी) और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था.

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जानकारी के मुताबिक, ये घटना इसी साल 3 मई को हुई थी. बच्ची की मां ने उसे पास की एक दुकान पर भेजा था. अभियोजन पक्ष के अनुसार, रास्ते में आरोपी व्यक्ति ने उसे पकड़ लिया. उसे कुछ खाने का लालच देकर अपने साथ ले गया. एक सुनसान जगह पर उसे अपनी हवस का शिकार बना डाला. वारदात के बाद बच्ची किसी तरह अपने घर पहुंची. उसने अपने परिजनों की आपबीती सुनाई. वो उसे लेकर थाने गए.

विशेष लोक अभियोजक प्रणब कुमार पांडा ने बताया कि आरोपी को आईपीसी की धारा 376 (एबी) के तहत दोषी ठहराया गया है, जो 12 साल से कम उम्र की महिला के साथ बलात्कार से संबंधित है. इसके साथ ही यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत भी दोषी ठहराया गया है. न्यायाधीश रंजन कुमार सुतार की विशेष पॉक्सो अदालत ने उसे 20 साल की सजा सुनाने के साथ 5 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

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अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) को पीड़िता को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश भी दिया है. बताते चलें कि इसी महीने ओडिशा के कटक में आठ वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार की वारदात सामने आई थी. दरिंदगी की वजह से पीड़िता की हालत बहुत गंभीर हो गई. उसे कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था.

यह घटना कटक के त्रिसूलिया इलाके में हुई थी. पीड़िता का परिवार ईंट भट्टे पर बने अस्थायी आश्रय में रहता था. उसके माता-पिता ईंट भट्टे पर काम करते थे. आरोपी भी वहीं पर काम करता था. रात के समय पीड़िता के परिजनों की गैरमौजदूगी में आरोपी उसके घर पहुंचा. उसे जबरन सूनसान जगह पर ले जाकर उसे अपनी हवस का शिकार बनाया. आरोपी ने इतनी हैवानियत की थी कि पीड़िता की हालत खराब हो गई. 

पीड़िता के पिता ने बारंग पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया. कटक के डीसीपी जगमोहन मीना ने बताया कि आरोपी और लड़की का परिवार झारखंड का रहने वाला है. इस मामले में केस दर्ज करने के बाद आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तीन पुलिस टीमें बनाई गई थीं.

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