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एंटीलिया केसः जमानत के लिए सचिन वाजे ने लगाई याचिका, NIA ने किया विरोध

सचिन वाजे फिलहाल नवी मुंबई की तलोजा जेल में बंद है. उसकी गिरफ्तारी के बाद वाजे और गिरफ्तार किए गए दो अन्य पुलिसकर्मियों को भी निलंबित कर दिया गया था. एनआईए द्वारा जांच के बाद वाजे को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है.

सचिन वाजे ने जमानत के लिए याचिका लगाई (फाइल-पीटीआई) सचिन वाजे ने जमानत के लिए याचिका लगाई (फाइल-पीटीआई)
मुस्तफा शेख/विद्या
  • मुंबई,
  • 17 जुलाई 2021,
  • अपडेटेड 7:09 PM IST
  • गिरफ्तारी के 90 दिनों में चार्जशीट दाखिल करने में नाकाम रही NIA
  • आरोपी पर यूएपीए के तहत केस, चार्जशीट दाखिल करने का और वक्त-NIA
  • NIA की स्पेशल कोर्ट अब 22 जुलाई को दोनों पक्षों की दलीलें सुनेगी

मुंबई पुलिस (Mumbai Police) के पूर्व अधिकारी सचिन वाजे ने जमानत के लिए याचिका दाखिल की है. वाजे की ओर से दावा किया गया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के जांचकर्ता उनकी गिरफ्तारी के 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र (Chargesheet) दाखिल करने में विफल रहे हैं.

एनआईए ने वाजे की जमानत याचिका पर भी अपना जवाब दाखिल किया है जिसमें कोर्ट से जमानत याचिका खारिज करने का अनुरोध किया गया है. एनआईए के हलफनामे में कहा गया है कि अपराध के नेचर के कारण अनलॉफुल एक्टिविटिज प्रोटेक्शन एक्ट (यूएपीए) के तहत आरोप लगाए गए हैं. इस वजह से जांचकर्ताओं को चार्जशीट दाखिल करने के लिए और समय मिल जाता है.

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सचिन वाजे को 13 मार्च को गिरफ्तार किया गया था, उसने हाल ही में यह दावा करते हुए जमानत याचिका दायर की थी कि एनआईए 60 दिनों के भीतर चार्जशीट जमा करने में विफल रही है. वाजे ने याचिका में एनआईए को दी गई अवधि पर भी सवाल उठाया है.

स्पेशल कोर्ट ने बढ़ाया था समय

एनआईए स्पेशल कोर्ट ने 9 जून को एनआईए को यूएपीए के तहत चार्जशीट दाखिल करने के लिए दो महीने और दिए थे.

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एनआईए के जवाब में आगे कहा गया है कि उनसे पास भारी डेटा है इसलिए वे मामले में आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूत प्राप्त करने के लिए उसकी स्कैनिंग कर रहे हैं. एनआईए के हलफनामे में कहा गया है कि पूरी जांच अभी जारी है और इसलिए आरोपी को जमानत पर रिहा करना सही नहीं होगा और जांच को नुकसान पहुंचाया है.

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गिरफ्तारी के बाद निलंबित हुआ वाजे

वाजे को दो अन्य पुलिसकर्मियों, पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा और कुछ नागरिकों के साथ इस साल मार्च में एंटीलिया केस और मनसुख हिरन मर्डर केस में गिरफ्तार किया गया था.

वाजे फिलहाल नवी मुंबई की तलोजा जेल में बंद है. उसकी गिरफ्तारी के बाद वाजे और गिरफ्तार किए गए दो अन्य पुलिसकर्मियों को भी निलंबित कर दिया गया था. एनआईए द्वारा जांच के बाद वाजे को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. मामले की सुनवाई कर रही एनआईए की स्पेशल कोर्ट अब 22 जुलाई को दोनों पक्षों की दलीलें सुनेगी.


 

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