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गौतमबुद्धनगर: नाबालिग से दुष्कर्म के बाद जलाकर मार डाला था, उम्रकैद की सजा

साल 2016 में ग्रेटर नोएडा में एक वारदात के बाद हड़कंप मच गया था. एक नाबालिग के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म हुआ था और उसके बाद जलाकर उसकी हत्या कर दी गई थी. आरोपी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है.

प्रतीकात्मक चित्र प्रतीकात्मक चित्र
तनसीम हैदर
  • नोएडा,
  • 19 नवंबर 2021,
  • अपडेटेड 5:00 PM IST
  • घर में घुसकर आरोपी ने दिया था घटना को अंजाम
  • 2016 में ग्रेटर नोएडा इलाके में घटना से फैल गई थी सनसनी

नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर उसे जलाकर मार डालने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. यह घटना ग्रेटर नोएडा इलाके में 2016 में हुई थी. ग्रेटर नोएडा वेस्ट में वर्ष 2016 में घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म किया गया था, जिसके बाद उसे जलाकर मार दिया गया था. इस वारदात के बाद सनसनी फैल गई थी. 

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अब करीब चार साल बाद गौतमबुद्ध नगर न्यायालय ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 50 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया है. आर्थिक दंड अदा न कर पाने पर मुजरिम की सजा में 2 साल 11 माह की बढ़ोतरी के आदेश भी अदालत ने दिए हैं.

यह मामला ग्रेटर नोएडा की कोतवाली बिसरख क्षेत्र का है. यह रहने वाले एक व्यक्ति के घर में सात मार्च 2016 को अजय उर्फ भुल्लन जबरन घुस गया था. इस दौरान उसने घर की छत पर सो रही पीड़ित की नाबालिग बेटी के साथ मारपीट कर दुष्कर्म किया और उसके बाद उसकी जलाकर हत्या कर दी थी. 

इस मामले में पीड़ित के परिजन की शिकायत पर कोतवाली बिसरख पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इस घटना के कुछ वक्त बाद नोएडा पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले में चार्जशीट दाखिल की.

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जल्द से जल्द सजा दिलवाने का चला अभियान

नोएडा में कमिश्नरेट बनने के बाद नोएडा पुलिस के कमिश्नर आलोक कुमार सिंह ने मिशन शक्ति अभियान चलाया. इसके तहत आदेश दिए गए कि सनसनीखेज और बच्चों महिलाओं से जुड़े हुए अपराधों को प्राथमिकता देते हुए उसमें जल्द से जल्द चार्जशीट कर और मजबूत पैरवी के साथ आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए.

पुलिस की मजबूत पैरवी का नतीजा है कि दोषी अजय उर्फ भुल्लन पुत्र शिवाजी शर्मा निवासी चिपियाना खुर्द तिगरी को न्यायालय एडीजे स्पेशल पॉक्सो-1 गौतमबुद्धनगर निरंजन कुमार ने आजीवन कारावास व 50 हज़ार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है.

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