
दिल्ली से सटे गुरुग्राम में नाबालिग लड़की से बलात्कार के जुर्म में एक अपराधी को 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई है. ये वारदात साल 2021 में में हुई थी. अदालत ने पेश किए गए सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा का ऐलान किया. इसके साथ ही 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार की अदालत में इस मामले में सजा का ऐलान किया गया है. पुलिस के अनुसार, अपराधी की पहचान हरदोई जिले के मूल निवासी आरोपी फुरकान के रूप में की गई थी. पीड़िता के पिता ने 17 फरवरी, 2021 को अपनी 16 वर्षीय बेटी के लापता होने की शिकायत डीएलएफ फेज-1 पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी.
इस मामले में पीड़िता के पिता की तहरीर के आधार पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो एक्ट) अधिनियमएक की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था. मेडिकल जांच के बाद डॉक्टरों ने पुष्टि की कि पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया. पुलिस ने जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.
बताते चलें कि जनवरी महीने में भी गुरुग्राम की एक अदालत ने नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी. इसके साथ ही अदालत ने अपराधी पर 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था. बलात्कार की ये वारदात भी साल 2021 में ही हुई थी. अपराधी नूंह जिले के बिछोर गांव का रहने वाला था.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार ने अपराधी मोहम्मद ताज उर्फ राहुल को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी. गुरुग्राम पुलिस द्वारा सबूतों और गवाहों के साथ अदालत में दायर आरोपपत्र के आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी को इस मामले में दोषी ठहराया था. साल 2021 के फरवरी महीने में पीड़िता की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई थी.
इसमें कहा गया था कि आरोपी ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर उसके साथ बलात्कार किया था. पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर भारतीय न्याय संहिता और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) की संबंधित धाराओं के तहत आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया था. 19 फरवरी, 2021 को उसको गिरफ्तार कर लिया गया था.