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गुरुग्रामः नाबालिग से जबरन देह व्यापार कराने का आरोप, स्पा संचालक समेत 4 के खिलाफ FIR

गुरुग्राम में नाबालिग से जबरन देह व्यापार कराने के आरोप में पुलिस ने स्पा संचालक समेत 4 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली पुलिस के अनुसार पीड़िता ने कहा कि उसने दूसरी बार पुलिस में शिकायत दी है. पहली बार जब वह पुलिस के पास गई तो उसे झूठ बोलने के लिए मजबूर किया गया. पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है.

सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर
नीरज वशिष्ठ
  • गुरुग्राम ,
  • 17 सितंबर 2022,
  • अपडेटेड 10:19 AM IST

गुरुग्राम के एक स्थानीय स्पा सेंटर में जबरन देह व्यापार कराने का मामला सामने आया है. सेक्टर 51 स्थित महिला थाने में स्पा संचालक और महिला समेत 4 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. पुलिस के मुताबिक एक स्थानीय स्पा में नाबालिग के साथ स्पा संचालकों ने रेप किया. इतना ही नहीं, उससे जबरन देह व्यापार के लिए भी मजबूर किया.

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पुलिस के अनुसार पीड़िता ने कहा कि उसने दूसरी बार पुलिस में शिकायत दी है. पहली बार जब वह पुलिस के पास गई तो उसे झूठ बोलने के लिए मजबूर किया गया. पीड़िता के मुताबिक आरोपी रुबेल ने बाद में उससे शादी करने से इनकार कर दिया और उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी

पुलिस ने बताया कि पीड़िता ने अभी तक अपनी वास्तविक आयु का प्रमाण पत्र नहीं दिया है. साथ ही आऱोपियों की गिऱफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. 

शिकायत के अनुसार पीड़िता नौकरी की तलाश में थी. एक महीने पहले वह निर्वाण कोर्टयार्ड में पूजा नाम की महिला से मिली. पूजा ने डॉक्टर के क्लिनिक में नौकरी दिलाने की बात कही. लेकिन दो दिन बाद ही उसे वहां से निकाल दिया गया था. लगभग 15 दिन बाद पूजा फिर से उससे मिली और उसे किंग स्पा में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी दिलवाने की बात कही. पुलिस ने कहा कि स्पा का संचालन झुमा द्वारा किया जाता था.

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शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी झूमा, पूजा, रुबेल और सद्दाम के खिलाफ IPC की धारा 376-D (सामूहिक बलात्कार), 323 (चोट पहुंचाना), 506 (आपराधिक धमकी), और 34 (सामान्य इरादा) और धारा 6, 13, 14 और POCSO एक्ट के तहत FIR दर्ज कर ली है. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि तथ्यों की पुष्टि कर रहे हैं. कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी.

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