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रेप किया, जेल जाने से बचने को शादी की और फिर दे दिया तीन तलाक, थाने पहुंची महिला

महिला ने बताया कि 'आरोपी पुन्हाना का रहने वाला समीर अहमद है जिसने 2020 में मेरे साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए. जब मैंने अपने परिवार को बताया तो उन्होंने उससे बात की और वह मुझसे शादी करने को राजी हो गया. 29 मई, 2020 को इस्लामिक रीति-रिवाजों के मुताबिक हम दोनों परिवारों के सामने निकाह हुआ, लेकिन वह मुझे कभी अपने घर नहीं ले गए.'

सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 23 फरवरी 2023,
  • अपडेटेड 11:41 AM IST

दिल्ली से सटे गुरुग्राम में पुलिस ने बुधवार को बताया कि यहां 28 वर्षीय एक महिला ने अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसने कथित तौर पर पहले उसके साथ बलात्कार किया और फिर आरोपों से बचने के लिए उससे शादी कर ली. इसके बाद में तुरंत "तीन तलाक" कहकर तलाक दे दिया.

महिला ने आरोप लगाया है कि पुन्हाना निवासी समीर अहमद के रूप में पहचाने गए व्यक्ति ने एक पंचायत में तीन बार "तलाक" कहने के बाद डाक द्वारा भेजे गए पत्रों के माध्यम से उसे तलाक दे दिया. महिला ने अपनी शिकायत में कहा है, ''आरोपी पुन्हाना का रहने वाला समीर अहमद है जिसने 2020 में मेरे साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए. जब मैंने अपने परिवार को बताया तो उन्होंने उससे बात की और वह मुझसे शादी करने को राजी हो गया. 29 मई, 2020 को इस्लामिक रीति-रिवाजों के मुताबिक हम दोनों परिवारों के सामने निकाह हुआ, लेकिन वह मुझे कभी अपने घर नहीं ले गए."

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पीड़िता ने बताया, 'इस मामले को सुलझाने के लिए जब मेरे घरवाले 24 जनवरी 2021 को पंचायत लेकर समीर के घर गए तो उसने कंधे  'तीन तलाक' बोल दिया. इतना ही नहीं समीर ने मुझे भेजे गए पत्रों के जरिए भी तलाक दिया है.' , उन्होंने कहा कि पुलिस में जाने से पहले उन्होंने काफी समय तक समीर इंतजार किया.

अहमद और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ मंगलवार को मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 4 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) राकेश कुमार ने कहा, "हमने प्राथमिकी दर्ज कर ली है और तथ्यों की पुष्टि कर रहे हैं. कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी."

 

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