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IAF ऑफिसर पर लगा साथी अधिकारी का बलात्कार करने का आरोप, न्यायिक हिरासत में भेजा गया

वहां पर 10 सितंबर को बास्केटबॉल खेलते समय महिला अधिकारी को पैर में चोट लगी थी. बाद में वे दवाई लेने के बाद सो गई थीं. लेकिन बीच रात को जब उनकी आंख खुली, उन्होंने खुद को नग्न अवस्था में पाया, वहीं उनके बगल में उनका साथी अधिकारी भी नग्न अवस्था में था.

IAF ऑफिसर पर लगा बलात्कार करने का आरोप ( सांकेतिक फोटो) IAF ऑफिसर पर लगा बलात्कार करने का आरोप ( सांकेतिक फोटो)
प्रमोद माधव
  • कोयंबटूर,
  • 28 सितंबर 2021,
  • अपडेटेड 4:38 AM IST
  • IAF ऑफिसर पर लगा साथी अधिकारी का बलात्कार करने का आरोप
  • न्यायिक हिरासत में भेजा गया आरोपी
  • एयरफोर्स की दलील- सिविल लॉ के तहत गिरफ्तारी गलत

तमिलनाडु के कोयंबटूर एयरफोर्स कॉलेज में एक लेफ्टिनेंट पर अपनी साथी महिला अधिकारी के साथ बलात्कार करने का मामला सामने आया है. इस केस में एडिशनल महिला कोर्ट ने आरोपी को 30 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. 

IAF ऑफिसर पर लगा बलात्कार करने का आरोप

ये मामला 10 सितंबर का बताया जा रहा है जब 30 एयरफोर्स ऑफिसर्स ट्रेनिंग के लिए कोयंबटूर एयरफोर्स कॉलेज पहुंचे थे. लेकिन वहां पर 10 सितंबर को बास्केटबॉल खेलते समय महिला अधिकारी को पैर में चोट लगी थी. बाद में वे दवाई लेने के बाद सो गई थीं. लेकिन बीच रात को जब उनकी आंख खुली, उन्होंने खुद को नग्न अवस्था में पाया, वहीं उनके बगल में उनका साथी अधिकारी भी नग्न अवस्था में था. इसके बाद महिला अधिकारी ने इस मामले की शिकायत अपने वरिष्ठ अधिकारियों से की थी. लेकिन दावा है कि समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की गई.

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कोर्ट में एयरफोर्स बनाम पुलिस

इसके बाद पीड़िता द्वारा कोयंबटूर शहर के पुलिस कमिश्नर से संपर्क साधा गया और फिर महिला पुलिस ने 29 वर्षीय आरोपी लेफ्टिनेंट को गिरफ्तार कर लिया. सोमवार को लेफ्टिनेंट को एडिशनल महिला कोर्ट में पेश किया गया था. कोर्ट में एयरफोर्स अधिकारियों ने अपना पक्ष रखते हुए साफ कहा कि ये मामला उनके कॉलेज के अंदर का है, ऐसे में लेफ्टिनेंट को सिविलियन लॉ के तहत गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है. जोर इस बात पर भी रहा है कि आरोपी लेफ्टिनेंट पर एयरफोर्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी.

वहीं दूसरी तरफ कोर्ट में महिला पुलिस ने इस दलील का विरोध करते हुए कहा कि एयरफोर्स एक महिला अधिकारी को न्याय दिलवाने में नाकामयाब रहा है और कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है. अभी के लिए कोर्ट ने 29 वर्षीय लेफ्टिनेंट को 30 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

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