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बिकरू कांडः विकास दुबे की पत्नी पर दर्ज FIR रद्द नहीं होगी, SC ने एक हफ्ते में सरेंडर करने को कहा

गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. ऋचा ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत. (फाइल फोटो) विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत. (फाइल फोटो)
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 29 नवंबर 2021,
  • अपडेटेड 2:39 PM IST
  • विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे की याचिका खारिज
  • अपने खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने की मांग की थी

यूपी के चर्चित बिकरू कांड (Bikru Case) में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे (Vikas Dubey) की पत्नी ऋचा दुबे (Richa Dubey) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से राहत नहीं मिली है. ऋचा ने अपने ऊपर दर्ज FIR को रद्द कराने की मांग वाली याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने ऋचा दुबे को एक हफ्ते में सरेंडर करने को भी कहा है. कोर्ट ने कहा कि सरेंडर के बाद ऋचा जमानत याचिका दाखिल करती हैं तो उस पर कानून के मुताबिक सुनवाई होगी.

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ऋचा दुबे की याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि मामले में जब चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है तो फिर FIR रद्द करने की मांग कैसे की जा सकती है? वहीं, ऋचा की ओर से पेश हुए वकील सलमान खुर्शीद (Salman Khurshid) ने बताया कि उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है.

ऋचा ने अपने खिलाफ धोखाधड़ी की FIR रद्द करने की मांग की थी. इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धारा 419 और 420 के तहत दर्ज मामले में FIR रद्द करने से इनकार कर दिया था. ऋचा ने हाईकोर्ट के इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. 

ऋचा पर मर्जी के बिना कथित तौर पर नौकर का सिम कार्ड इस्तेमाल करने का आरोप है. ऋचा गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी हैं. विकास ने जुलाई 2020 में अपने साथियों के साथ मिलकर 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी. इसके बाद विकास दुबे और 5 साथियों को अलग-अलग एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया था. 

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