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Bengaluru: नशे में धुत रईसजादे ने लग्जरी कार से मारी टक्कर, सड़क पार कर रही महिला की दर्दनाक मौत

यातायात पुलिस के अधिकारी ने बताया कि एक लग्जरी कार की चपेट में आने से 30 वर्षीय महिला की मौत हो गई, वो कार शराब के नशे में धुत एक युवक चला रहा था. उसने भागने की कोशिश की. लेकिन उसे भीड़ ने पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी.

पुलिस ने आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया (सांकेतिक फोटो- Meta AI) पुलिस ने आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया (सांकेतिक फोटो- Meta AI)
aajtak.in
  • बेंगलुरु,
  • 05 नवंबर 2024,
  • अपडेटेड 8:27 PM IST

कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में एक रईसजादे ने अपनी लग्जरी कार से सड़क पर जा रही महिला को जोरदार टक्कर मार दी. जिससे उस महिला की मौत हो गई. महिला को टक्कर मारने के बाद आरोपी वहां से भागने की कोशिश कर रहा था. लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया. वारदात के वक्त आरोपी रईसजादा शराब के नशे में धुत था. 

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यातायात पुलिस के एक अधिकारी ने इस वारदात के बारे में पीटीआई को बताया कि एक लग्जरी कार की चपेट में आने से 30 वर्षीय महिला की मौत हो गई, वो कार शराब के नशे में धुत एक युवक चला रहा था. उसने भागने की कोशिश की. लेकिन भीड़ ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. आरोपी की पहचान 20 वर्षीय धनुष के रूप में हुई है. उसे कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

पुलिस अधिकारी के अनुसार, मरने वाली महिला की पहचान संध्या ए एस के तौर पर हुई है. वह शनिवार को व्यस्त मैसूरु रोड पर केंगेरी टीटीएमसी (यातायात और पारगमन प्रबंधन केंद्र) के पास सड़क पार कर रही थी, तभी उसे मर्सिडीज बेंज कार ने टक्कर मार दी, जो बाद में एक बाइक से जा टकराई.

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इस दुर्घटना के बाद, आरोपी ने मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी पिटाई भी कर दी. घायल महिला और बाइक सवार सैयद अरबाज (23) को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने संध्या को मृत घोषित कर दिया गया. यातायात पुलिस अधिकारी ने बताया कि अरबाज को मामूली चोटें आई हैं.

ट्रेफिक पुलिस के अधिकारी ने प्रारंभिक जांच का हवाला देते हुए कहा कि आरोपी चालक के एल्कोमीटर परीक्षण से पता चला कि उसके रक्त में 177 मिलीग्राम/100 मिली अल्कोहल की मात्रा थी, जो कानूनी रूप से स्वीकार्य सीमा 30 मिलीग्राम/100 मिली से कहीं अधिक थी. छानबीन में पचा चला कि आरोपी धनुष के पिता एक निजी बस ट्रैवल्स कंपनी के मालिक हैं. 

यातायात अधिकारी ने कहा कि उन्होंने केंगेरी यातायात पुलिस स्टेशन में आरोपी कार चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 (सार्वजनिक सड़क पर लापरवाही से गाड़ी चलाना या सवारी करना), 125 ए (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कृत्य) और 105 (गैर इरादतन हत्या) के तहत मामला दर्ज किया है और उसे गिरफ्तार कर लिया है.

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