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गाजियाबाद: 7 साल की मासूम से रेप के आरोप में मामा दोषी करार, उम्रकैद की सजा

Ghaziabad News: मासूम बच्ची से रेप का मामला लगभग 9 साल पुराना है. जिसमें गाजियाबाद की पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी मामा को उम्र कैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा कोर्ट ने आरोपी मामा को पचास हजार रुपये जुर्माना देने का फैसला सुनाया है.

9 साल बाद आया कोर्ट का फैसला 9 साल बाद आया कोर्ट का फैसला
तनसीम हैदर
  • गाजियाबाद,
  • 25 अगस्त 2022,
  • अपडेटेड 6:14 PM IST

गाजियाबाद की पॉक्सो कोर्ट ने 7 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप के मामले में सजा सुनाई है. रेप करने के आरोप में बच्ची के मामा को उम्र कैद की सजा सुनाई है. इतना ही नहीं पोक्सो कोर्ट ने आरोपी मामा को पचास हजार रुपये जुर्माना देने का फैसला सुनाया है.

दरअसल, यह मामला 25 अक्टूबर 2013 को सामने आया था. जब 26 अगस्त को रेप का यह मामला मुराद नगर थाने में दर्ज कराया गया था. मुकदमे में बच्ची के मामा मोमिन को नामजद किया गया था. जानकारी के मुताबिक, यह घटना उस वक्त हुई जब बच्ची घर के पीछे सहेली के साथ खेलने गई थी और इसी दौरान उसके मामा मोमिन ने बहला फुसलाकर जंगल में ले गया और रेप की वारदात को अंजाम दिया था. जिसके बाद से यह केस 9 साल से पॉक्सो कोर्ट में चल रहा था.

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इस पूरी घटना के सिलसिलेवार विवेचना के बाद गाजियाबाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी. जिसकी सुनवाई पॉक्सो कोर्ट चल रही थी. अब पोक्सो कोर्ट ने मामा मोमिन को उम्र कैद की सजा सुनाई है साथ ही आरोपी मामा पर पचास हज़ार रुपये जुर्माना देने का फैसला सुनाया है.

 

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