
उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के अनपरा थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की से बलात्कार के एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस ने मंगलवार को बताया कि गुजरात के सूरत में आरोपी के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज की गई थी. इसे बाद में अनपरा थाने को ट्रांसफर कर दिया गया था. आरोपी की पहचान अनपरा के बजरंग नगर निवासी तुषार दास गुप्ता के रूप में हुई है. उसे जरूरी कानूनी कार्रवाई पूरी होने के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा.
अनपरा के प्रभारी निरीक्षक शिव प्रताप वर्मा ने बताया कि ये वारदात नवंबर 2023 में हुई थी. आरोपी ने पीड़िता लड़की का बलात्कार किया था. इस घटना के बाद पीड़िता ने लोक लाज के भय से किसी को नहीं बताया और सूरत में अपने किसी रिश्तेदार के घर चली गई. वहां वेसु पुलिस स्टेशन की सीमा के अंतर्गत एक घर में घरेलू काम करने लगी. पीड़िता को नहीं पता था कि वो गर्भवती हो गई है. एक दिन बीमार पड़ने पर उसने कोई दवा ले ली.
इसकी वजह से उसने बाथरूम में एक मृत बच्चे को जन्म दिया. उसे घबराहट में नवजात को बाथरूम की खिड़की से बाहर फेंक दिया. बच्चे का शव बरामद होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की, तो डीएनए जांच के दौरान पीड़िता का पता चल गया. उससे पूछताछ की गई, तो उसने आपबीती सुना दी. इसके बाद पुलिस ने पीड़िता की मां को सूरत बुलाया. उनसे तहरीर लेकर आरोपी के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज की, जिसे ट्रांसफर कर दिया गया.
सोनभद्र के पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीना ने आरोपी तुषार दास गुप्ता के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया. इसके बाद पुलिस की एक टीम ने उसे मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के खिलाफ बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है. 'जीरो एफआईआर' किसी भी थाने में दर्ज किया जा सकता है, चाहे उसका क्षेत्राधिकार कुछ भी हो. इसे बाद में संबंधित थाने को भेज दिया जाता है.
बताते चलें कि एक दूसरे मामले में बलिया जिले के फेफना थाना क्षेत्र में एक 10 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां एक ट्यूशन टीचर ने कोचिंग क्लास में पीड़िता को करीब 15 दिनों तक अपनी हवस का शिकार बनाया. उसने घटना के बारे में बताने पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. उसे गिरफ्तार करके कानूनी कार्यवाही पूरी कर जेल भेज दिया गया.
बलिया के पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने मंगलवार को बताया कि पीड़ित की मां की शिकायत के आधार पर आरोपी मंजीत सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 65(2) (12 साल से कम उम्र की लड़की से बलात्कार) और 351(3) (आपराधिक धमकी) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है. आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी टीचर फरार हो गया था.