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बलिया में अपहरण कर लड़की से बलात्कार, 3 साल बाद अपराधी को 12 साल जेल की सजा

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले एक नाबालिग लड़की को अगवा करके बलात्कर करने के एक तीन साल पुराने मामले में अदालत ने सजा सुनाई है. अदालत ने आरोपी शख्स को दोषी ठहराते हुए 12 साल की जेल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

एक तीन साल पुराने मामले में अदालत ने सजा सुनाई है. एक तीन साल पुराने मामले में अदालत ने सजा सुनाई है.
aajtak.in
  • बलिया,
  • 07 सितंबर 2024,
  • अपडेटेड 6:35 PM IST

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले एक नाबालिग लड़की को अगवा करके बलात्कर करने के एक तीन साल पुराने मामले में अदालत ने सजा सुनाई है. अदालत ने आरोपी शख्स को दोषी ठहराते हुए 12 साल की जेल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

अभियोजन पक्ष के अनुसार, जिले के छितौनी गांव के मूल निवासी रवि भारद्वाज को 8 जून, 2021 को एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने के बाद उसके साथ बलात्कार करने के आरोप में शुक्रवार को दोषी ठहराया गया. अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (पॉक्सो) प्रथम कांत ने सजा सुनाई है.

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बताते चलें कि अगस्त में भी बलिया के रसड़ा पुलिस थाने के एक गांव में नाबालिग लड़की से बलात्कार की वारदात सामने आई थी. 22 वर्षीय आरोपी ने बलात्कार के बाद अपने कुकृत्य का वीडियो भी सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया. वीडियो वायरल होने के बाद लोगों को घटना का पता चला.

रसड़ा के सर्किल ऑफिसर (सीओ) मोहम्मद फहीम कुरैशी ने बताया था कि ये घटना 6 अगस्त को हुई. पीड़िता और आरोपी एक ही गांव के थे. पीड़िता किसी काम से गांव में एक अन्य लड़की के घर गई थी, जहां आरोपी कल्लू पहले से मौजूद था. उसने लड़की के साथ बलात्कार किया. 

इस कृत्य का वीडियो भी बना लिया. उसने पीड़िता को धमकी भी दी कि यदि उसने इसके बारे में किसी को बताया तो वो उसे जान से मार देगा. इस वजह से वो डर गई. डर की वजह से पीड़िता ने अपने परिवार वालों को घटना के बारे में नहीं बताया. लेकिन वीडियो वायरल हो गया. 

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जुलाई में भी बलात्कार की सनसनीखेज घटना सामने आई थी. यहां 8 साल की बच्ची से रेप की वारदात को अंजाम दिया गया. इस जघन्य वारदात को अंजाम देने वाला पीड़िता का पड़ोसी ही था, जिसकी उम्र महज 13 साल थी. आरोपी पीड़िता को छत पर अकेले देखकर उसके साथ रेप किया.

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