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कातिल पति को मिली उम्रकैद की सजा, बच्चों के सामने क्रूरता से की थी पत्नी की हत्या

केरल में पत्नी की हत्या में दोषी पाए जाने के बाद कोर्ट ने आरोपी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है और 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर उसे 2 साल और जेल में रहना होगा. दोषी पाए गए शख्स ने बच्चों के सामने पत्नी की बेहद निर्ममता से हत्या कर दी थी.

सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर
aajtak.in
  • पत्तनमतिट्टा,
  • 13 फरवरी 2025,
  • अपडेटेड 11:33 PM IST

केरल में बच्चों के सामने अपनी पत्नी की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने 48 साल के पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है और उस पर 2 लाख का जुर्माना भी लगाया है. आरोपी मनोज अब्राहम को अपनी पत्नी रीना (35 वर्ष) की हत्या का दोषी पाया गया है.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय के जज जी. पी. जयकृष्णन ने सजा सुनाते हुए कहा कि जुर्माने की राशि मृतक महिला के बच्चों को दी जाएगी. यदि मनोज जुर्माना अदा नहीं करता है, तो उसे दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

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कैसे हुई थी हत्या?

घटना 28 दिसंबर 2014 की है. मनोज और रीना के बीच एक फोन कॉल को लेकर बहस हुई थी. शुरुआत में एक स्थानीय निकाय के सदस्य ने विवाद को शांत कर दिया, लेकिन रात में फिर से झगड़ा शुरू हो गया.

इसके बाद गुस्से में आकर मनोज ने रीना को बेरहमी से पीटा. जब रीना घर से भागने की कोशिश कर रही थी, तो उसने उसे रोक लिया और पहले व्हील स्पैनर से हमला किया. फिर उसके बाल पकड़कर सिर ऑटो रिक्शा से टकरा दिया और खून से सने चेहरे को सीमेंट के फर्श पर पटक दिया.

इस दौरान, उनके बच्चे चीखते रहे और मां को बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन मनोज नहीं रुका. रीना को गंभीर चोटें आईं, अगले दिन कोट्टायम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी. पुलिस ने रन्नी थाने में मामला दर्ज किया था और 17 मार्च 2015 को चार्जशीट दाखिल की थी.

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मुकदमे के दौरान, रीना के बच्चों की गवाही और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने मनोज को दोषी करार दिया. मामले में 25 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और 13 सबूत पेश किए गए. रीना की मां भी गवाह थीं, लेकिन बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी.

 

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